नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दायर एक याचिका को खारिज कर दिया. ईडी ने अपनी याचिका में कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी. इस मामले में सुनवाई के दौरान झारखंड उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत दी है.
न्यायमूर्ति बी आर गवई और के वी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय का 28 जून का आदेश 'बहुत ही तर्कसंगत' था. पीठ ने कहा कि हम झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं. झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन को 31 जनवरी को मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था. उन्होंने गिरफ्तारी से थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था. मामले में जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने 4 जुलाई को फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली.