श्रीनगर: स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग जम्मू में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) की आलोचना का शिकार हुआ है. कोर्ट के आदेशों का पालन न करने के दो समान मामलों में, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) जम्मू ने सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं. साथ ही कैट ने अगले आदेश तक विभाग के स्वास्थ्य सचिव के मासिक वेतन पर रोक लगा दी है.
यह मामला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत एक पद के लिए चयन के बावजूद डॉ. पलवी दुबे और डॉ.वसुंधरा परिहार को नियुक्ति पत्र जारी न करने से संबंधित है. न्यायाधिकरण, जिसमें सदस्य राम मोहन जौहरी और सदस्य राजिंदर सिंह डोगरा शामिल हैं, ने अधिकारियों (स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त,सचिव के कठोर रवैये पर गहरा असंतोष व्यक्त करते हुए टिप्पणी की कि, ऐसे अधिकारी कानून के शासन को बनाए रखने में विफल रहने के लिए वेतन पाने के लायक नहीं हैं.
न्यायाधिकरण ने पाया कि 13 सितंबर, 2024 और 30 दिसंबर, 2024 को जारी स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, प्रतिवादियों ने नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया था, जो कि अदालत के आदेशों का घोर उल्लंघन है.