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प्रेमियों के लिए गले लगना और Kiss करना सामान्य बात: मदुरै सेशन कोर्ट

एक मामले की सुनवाई करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय के मदुरै सेशन ने कहा है कि प्रेमियों के लिए गले मिलना सामान्य बात है.

प्रेमियों के लिए गले लगना और Kiss करना सामान्य बात
मदुरै सेशन कोर्ट ने कहा प्रेमियों के लिए गले लगना और Kiss करना सामान्य बात (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : 4 hours ago

चेन्नई: तमिलनाडु स्थित थूथुकुडी जिले के एक युवक ने मद्रास हाई कोर्ट के मदुरै सेशन में एक याचिका दायर कर अपने खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की मांग की. दरअसल, युवक पर अपनी गर्ल फ्रेड को गले लगाने और उसे किस करने का आरोप है.

इस याचिका पर जस्टिस आनंद वेंकटेश ने सुनवाई की. सुनवाई के दौरान जस्टिस उन्होंने कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता 20 साल का है. वह और 19 साल की लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं. किशोर कपल के बीच गले लगना और चुंबन लेना बिल्कुल स्वाभाविक है और यह भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354-ए (1) (आई) (शारीरिक संपर्क और अनवॉन्टिड और स्पष्ट यौन प्रस्ताव) के तहत अपराध नहीं है.

युवती को गले लगाने और चूमने का आरोप
जानकारी के मुताबिक पुलिस ने याचिकाकर्ता के खिलाफ युवती को गले लगाने, चूमने और फिर उससे शादी करने से इनकार के आरोप में केस दर्ज किया था. अदालत ने पुलिस को मामले में अंतिम रिपोर्ट दाखिल न करने का आदेश दिया है, फिर भी पुलिस ने जांच पूरी कर ली है और श्रीवैकुंडम न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी है.

जस्टिस आनंद वेंकटेश ने कहा कि कोर्ट मुकदमे और मुकदमे से संबंधित कार्यवाही को रद्द करना चाहता है. इसलिए याचिकाकर्ता के खिलाफ दायर मामला रद्द किया जाता है.

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