नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने रेलवे टेंडर से जुड़े IRCTC घोटाले के मनी लॉड्रिंग मामले के आरोपी और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को शासकीय कार्यों के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी है. स्पेशल जज विशाल गोगने ने 25 लाख रुपए के मुचलके पर 18 सितंबर से 8 अक्टूबर तक दुबई जाने की इजाजत दी. साथ ही कोर्ट ने तेजस्वी यादव को निर्देश दिया कि वो अपनी दुबई यात्रा का विस्तृत विवरण कोर्ट में दाखिल करें. अपना मोबाइल नंबर दे, जिस नंबर पर उनसे संपर्क किया जा सके.
कोर्ट ने तेजस्वी यादव को निर्देश दिया कि वो विदेश यात्रा से भारत लौटते के 48 घंटे के अंदर कोर्ट को सूचित करें. कोर्ट ने इसके पहले भी जनवरी में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जाने की इजाजत दी थी. तेजस्वी यादव ने विदेश जाने की अनुमति के लिए अर्जी दाखिल की थी. बता दें, 28 जनवरी 2019 को कोर्ट ने ईडी की ओर से दर्ज केस में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को नियमित जमानत दी थी. 19 जनवरी 2019 को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दर्ज केस में लालू यादव को नियमित जमानत दी थी.