हैदराबादः हम में से ज्यादातर लोग लंबी दूरी की आरामदेह यात्रा के लिए टिकट का रिजर्वेशन कराते हैं. इसके लिए यात्रा शुल्क के साथ-साथ आरक्षण शुल्क रेलवे अदा करना पड़ता है. कई बार यात्रा का प्लान अचानक बदलना भी पड़ जाता है. ऐसी स्थिति में यात्री को टिकट रद्द (कैंसिल) कराना पड़ता है. अब सवाल यह उठता है कि रिफंड में कितना पैसा वापस मिलेगा और कितना कटेगा.
लोग चाहते हैं कि कम से कम पैसे कटेय इसके लिए कुछ नियम हैं, जिन्हें सभी को जानना चाहिए. आइये विस्तार से जानते हैं कि रेलवे ने टिकट कैंसिल करने के क्या नियम बनाए हैं.
क्रम | टिकट रद्दीकरण के लिए प्रस्तुत करने का समय | मैक्सिममकैंसिलेशन चार्ज | न्यूनतम कैंसिलेशन चार्ज (रुपये में) | ||||||
IA | 2A | FC | 3A | CC | SL | 2S | |||
1. | गाड़ी के निर्धारित छूटने के समय से 48 घंटे से अधिक समय पहले | ------ | 240 | 200 | 200 | 180 | 180 | 120 | 60 |
2. | गाड़ी के निर्धारित छूटने के समय 48 घंटे या उससे कम समय पहले तथा गाड़ी के निर्धारित समय से 12 घंटे पहले तक | 25 फीसदी | 240 | 200 | 200 | 180 | 180 | 120 | 60 |
3. | गाड़ी के निर्धारित छूटने के समय से कम समय पहले तथा निर्धारित छूटने के समय से 4 घंटे पहले तक बिना किसी दूरी को ध्यान में रखते हुए | 50 फीसदी | 240 | 200 | 200 | 180 | 180 | 120 | 60 |
उपयोग में नहीं लगाए गए आरक्षित कन्फर्म टिकट पर किराया वापसी
- कंप्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली वाले किसी भी काउंटर से या धनवापसी के लिए नामित स्टेशनों के काउंटरों से आरक्षित कन्फर्म टिकट को रद्द कराकर राशि वापस ली जा सकती है.
- गाड़ी के खुलने के लिए निर्धारित समय से 4 घंटे से कम समय के बाद कंफर्म आरक्षित टिकट पर कोई धनवापसी नहीं दी जाएगी.
- एक से अधिक व्यक्तियों के लिए जारी किये गए पार्टी/कुटुंब टिकट पर जिसमें कुछ व्यक्तियों का निश्चित आरक्षण हो और कुछ यात्री प्रतिक्षा सूची/आरएसी में हो, वहां निश्चित आरक्षण वाले यात्रियों को को केवल लेखन शुल्क घटाकर राशि वापस करने का प्रावधान है. लेकिन शर्त है कि पूरा टिकट गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान के समय से 30 मिनट पहले तक रद्दीकरण के लिए प्रस्तुत किया गया हो.