नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के सीबीआई से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बुधवार को राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए. इस दौरान कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ाने का आदेश दिया. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने यह आदेश दिया. केजरीवाल कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश हुए. वहीं कोर्ट के समन पर इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक, अमित अरोड़ा, आशीष माथुर, शरद रेड्डी, विनोद चौहान भी बतौर आरोपी के रूप में पेश हुए. इस दौरान कोर्ट ने दुर्गेश पाठक को एक लाख रुपये के बेल बॉन्ड पर जमानत देने का आदेश दिया.
मनीष सिसोदिया और के. कविता की भी पेशी है. सभी आरोपियों की पेशी स्पेशल जज कावेरी बावेजा की कोर्ट में है. कोर्ट ने 3 सितंबर को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई की ओर से दाखिल पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. 23 अगस्त को सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मिल गई है. वहीं 10 जुलाई को कोर्ट ने ईडी के चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए केजरीवाल को पेश होने का आदेश दिया था.
17 मई को ईडी ने सातवीं पूरक चार्जशीट दाखिल किया था, जिसमें आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया गया है. इस मामले में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार होने वाले लोगों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आप सांसद संजय सिंह, बीआरएस नेता के. कविता शामिल हैं. इसमें संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और के. कविता को सुप्रीम कोर्ट नियमित जमानत दे चुकी है.