नई दिल्ली :राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के पूर्व अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) का सदस्य नियुक्त किया गया है.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 4(1) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कानूनगो को एनएचआरसी का सदस्य नियुक्त किया. कानूनगो की नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी.
इस संबंध में कानूनगो ने पुष्टि करते हुए कहा कि उन्हें एनएचआरसी का सदस्य नियुक्त किया गया है. कानूनगो ने कहा कि एनसीपीसीआर अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल में बाल संरक्षण कानूनों और नीतियों पर विशेष ध्यान दिया गया, विशेष रूप से नाबालिगों के यौन शोषण और शोषण से जुड़े मामलों में.
उन्होंने कहा, "और अब एनएचआरसी के सदस्य के रूप में, मैं मुझसे अपेक्षित जिम्मेदारियों को पूरा करने का प्रयास करूंगा." देश में एनएचआरसी की स्थापना 12 अक्टूबर, 1993 को हुई थी. जिस कानून के तहत एनएचआरसी की स्थापना की गई है, वह मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम (PHRA), 1993 है, जिसे मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा संशोधित किया गया है.
यह पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप है, जिसे अक्टूबर 1991 में पेरिस में आयोजित मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्थानों पर पहली अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला में अपनाया गया था, और 20 दिसंबर, 1993 के अपने विनियम 48/134 द्वारा संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा इसका समर्थन किया गया था.
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