हैदराबादः सरकारी हो निजी कर्मचारी, दोनों सेक्टर के लोगों का भविष्य निधि खाता (Provident Fund Account) होता है. इस खाते को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (Universal Account Number-UAN) कहते हैं. इस खाते में हर माह नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का बराबर अंशदान जमा होता है. इस खाते में सदस्य के दस्तावेजों में मामूली त्रुटि होने पर सुधार के लिए पहले काफी परेशानी होती थी. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organization) की ओर से मामूली त्रुटि में सुधार के लिए नियमों को सरल बनाया है.
क्या है मामूली त्रुटि: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अनुसार अगर तीन अक्षर में बदलाव हो लेकिन नाम के उच्चारण में परिवर्तन नहीं हो. इसके अलावा अगर नाम में Shri, Dr, Mr, Mrs, Miss आदि आदर सूचक शब्द, जो कि सदस्य के मूल दस्तावेजों में नहीं है. लेकिन भूलवश UAN दस्तावेज में अंकित हो गया है. इसमें सुधार संभव है.
मामूली त्रुटि में कैसे होगा सुधारः ईपीएफओ के आधिकारिक वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जायें. अपने UAN व पासवर्ड के साथ अपने अकाउंट लॉग-इन करें. वहां सुधार वाले सेक्शन में क्या सुधार करना उसे टिक करें. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से निर्धारित 11 दस्तावेजों में से कम से कम 2 दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड कर आवेदन जमा कर दें. आवेदन के साथ अपलोड दस्तावेज सही होने पर निर्धारित समय के भीतर मामूली त्रुटि में सुधार हो जायेगा.