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ज्ञानवापी में वजूखाने के ASI सर्वे की मांग, अगली सुनवाई 8 नवंबर को

वादी राखी सिंह ने कोर्ट में 2023 की ASI रिपोर्ट कोर्ट में पेश की. अगली सुनवाई 8 नवंबर को दोपहर 2 बजे से होगी.

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क्षकार राखी सिंह के वकील ASI द्वारा किए गए सर्वे की रिपोर्ट दाखिल की. (Photo Credit- ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : 4 hours ago

Updated : 3 hours ago

प्रयागराज: वाराणसी में विवादित ज्ञानवापी परिसर में स्थित वजूखाने का सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) से कराने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. वादी राखी सिंह ने कोर्ट में 2023 की ASI रिपोर्ट कोर्ट में पेश की. कोर्ट में मामले की अगली 8 नवंबर को दोपहर 2 बजे से होगी.

ज्ञानवापी परिसर स्थित वजूखाने का पुरातत्व विभाग से वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने को लेकर दाखिल याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई. पूर्व के निर्देश के अनुपालन में पक्षकार राखी सिंह के वकील ASI द्वारा किए गए सर्वे की रिपोर्ट दाखिल की. हिन्दू पक्ष का कहना था कि ज्ञानवापी परिसर का धार्मिक चरित तय करने के लिए वजूखाने का ASI से सर्वेक्षण कराना आवश्यक है.

हिंदू पक्ष का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग के सर्वे पर रोक लगाई गई है ना कि कथित वजूखाने के सर्वे पर. सुप्रीम कोर्ट के 17 मई, 20 मई और 11 नवंबर के आदेश को दिखाते हूए हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि कथित वजूखाने को सुरक्षित और संरक्षित किया गया न कि सील.

मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता एसएफ नकवी ने कहा की सर्वोच्च न्यायालय ने इस क्षेत्र को सुरक्षित और संरक्षित किया है, ऐसे में सर्वे नहीं हो सकता. कोर्ट ने हिंदू पक्ष से पूछा कि वह कितने क्षेत्र का सर्वेक्षण चाहते हैं. उसका विवरण दीजिये. इस पर अधिवक्ता ने समय की मांग की. कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 8 नवंबर की तिथि निर्धारित करते हुए हिंदू पक्ष को विवरण दाखिल करने का निर्देश दिया.

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Last Updated : 3 hours ago

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