हैदराबाद: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले में आज शुक्रवार को जमानत दे दी. इससे पहले ईडी मामले में उन्हें पहले ही जमानत मिल गई थी. केस की सुनवाई करते हुए दो जजों की बेंच ने उन्हें सशर्त जमानत दी है. अब वे जल्द ही तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे.
आइये जानते हैं कि कोर्ट ने जमानत देते समय अरविंद केजरीवाल को किन शर्तों का पालन करने को कहा है.
- तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल किसी भी सरकारी फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे.
- उन्हें सीएम कार्यालय जाने की मनाही है.
- अरविंद केजरीवाल केस से संबंधित किसी भी गवाह से मिल नहीं सकेंगे.
- सार्वजनिक रूप से कोई भी बयान नहीं देंगे.
- ट्रायल कोर्ट के बुलाए जाने पर अरविंद केजरीवाल को उपस्थित होना पडे़गा.
अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को किया गया था गिरफ्तार
बता दें, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. उन्हें लोकसभा चुनाव 2024 के चलते 10 मई को जमानत मिली थी. उसके बाद परिणाम आने से पहले 2 जून को जेल में सरेंडर करना पड़ा था. इससे पहले कोर्ट ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, के. कविता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी जमानत दी थी.