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बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट टिप्पणी: माफी के बाद अदालत ने शोभा करंदलाजे के खिलाफ मामला खारिज किया - Bengaluru Rameswaram Cafe Blast

Bengaluru Rameswaram Cafe Blast: बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे विस्फोट मामले में अपनी टिप्पणी को लेकर केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे द्वारा माफी मांगे जाने के कुछ दिनों बाद, मद्रास हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला बृहस्पतिवार को निरस्त कर दिया.

Bengaluru Rameswaram Cafe Blast
अदालत ने शोभा करंदलाजे के खिलाफ मामला खारिज किया (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Sep 5, 2024, 9:12 PM IST

चेन्नई: बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट की घटना को लेकर तमिल लोगों के खिलाफ टिप्पणी करने के लिए माफी मांगने के बाद मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे के खिलाफ मामला रद्द कर दिया है. केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने बिना सबूत के यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि कर्नाटक के बेंगलुरु में रामेश्वरम कैफे में हुए विस्फोट की घटना के लिए तमिलनाडु के लोग जिम्मेदार हैं.

इस संबंध में डीएमके कैडर त्यागराजन ने शिकायत दर्ज कराई थी. उनकी शिकायत के आधार पर मदुरै में शोभा करंदलाजे के खिलाफ दो समूहों के बीच दंगा भड़काने और सार्वजनिक शांति भंग करने समेत 4 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

इस बीच, मद्रास हाईकोर्ट में शोभा करंदलाजे की ओर से मामले को रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दायर की गई है. पिछली बार जब यह मामला सुनवाई के लिए आया था, तो केंद्रीय मंत्री शोभा की ओर से एक हलफनामा दायर किया गया था, जिसमें बेंगलुरु रामेश्वरम कैफे विस्फोट की घटना को लेकर तमिल लोगों के खिलाफ की गई उनकी टिप्पणी के लिए माफी मांगी गई थी.

हलफनामे में कहा गया कि तमिलों के बम विस्फोट में शामिल होने की टिप्पणी तमिलनाडु के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से नहीं की गई थी. इसके अलावा, हलफनामे में कहा गया कि वह समझती हैं कि उनकी टिप्पणी से तमिल लोगों को ठेस पहुंची है और उन्होंने सोशल मीडिया पर माफी मांगी है, और तमिलों के इतिहास, संस्कृति और परंपरा के लिए उनके मन में बहुत सम्मान है.

यह मामला आज न्यायाधीश जी. जयचंद्रन के समक्ष फिर से सुनवाई के लिए आया. उस समय, मुख्य लोक अभियोजक बी. एस. रमन ने कहा कि तमिलनाडु सरकार तमिलनाडु के लोगों की ओर से शोभा करंदलाजे की माफी स्वीकार करेगी. इसे स्वीकार करते हुए, न्यायाधीश ने केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे के खिलाफ मदुरै में दर्ज मामले को रद्द करने का आदेश दिया.

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