नई दिल्ली: 18 राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होना है. सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक अधिकारियों को पेंशन बकाया और रिटायर्मेंट लाभों के भुगतान पर दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (SNJPC) की सिफारिशों को लागू न करने के लिए मुख्य सचिवों को तलब किया है.
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई कोज लिस्ट के अनुसार चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ जिसमें न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल हैं, कल अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ की याचिका और 22 अन्य समान याचिकाओं पर सुनवाई करेगी. एसोसिएशन पूर्व जजों और जूडिशियल अधिकारियों के लिए कल्याण और अन्य उपायों के क्रियान्वयन की मांग कर रही है.
इन राज्यों के ब्युरोकेट्स को मिला था पेश होने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, दिल्ली, असम, नागालैंड, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरल, बिहार, गोवा, हरियाणा और ओडिशा जैसे राज्यों के टॉप ब्युरोकेट्स को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया था.