उत्तरकाशीः जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरुबख्श सिंह की अदालत ने पति की हत्या के मामले में आरोपी पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही पत्नी पर 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया. आरोपी पत्नी घटना के दिन से ही जेल में बंद है.
गौर हो कि उत्तरकाशी जिले के नौगांव विकासखंड के हिमरौल गांव निवासी जसपाल का शव घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था. घटना 14 जून 2021 की है. करीब साढ़े आठ बजे शाम जसपाल की पत्नी काजल ने पड़ोस में रहने वाले कुलदीप को बताया था कि उनके चाचा (जसपाल) को कुछ हो गया है. काजल के साथ कुलदीप जब उसके घर पहुंचा तो जसपाल बिस्तर पर लहुलुहान अवस्था में पड़ा हुआ था. इसके बाद कुलदीप ने घटना की जानकारी ग्रामीणों को दी.
ग्रामीणों के पूछने पर काजल ने बताया कि उसने जसपाल को मार दिया है. जिस पर कुलदीप ने काजल के खिलाफ जसपाल (पति) की हत्या के आरोप में राजस्व पुलिस चौकी दारसौं में शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद 16 जून 2021 को राजस्व पुलिस ने आरोपी पत्नी काजल को गिरफ्तार किया. जहां न्यायालय के आदेश पर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. काजल ने कुल्हाड़ी हमला कर अपने पति को मौत के घाट उतारा था.
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जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी यशपाल रावत ने बताया कि घटना के करीब दो साल पहले ही जसपाल और काजल का प्रेम विवाह हुआ था. घटना के वक्त दोनों की डेढ़ माह की एक बेटी भी थी. उन्होंने बताया कि 10 सितंबर 2021 को राजस्व पुलिस ने मामले में न्यायालय में आरोप पत्र दायर किए.
वहीं, दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरुबख्श सिंह की अदालत ने फैसला सुनाया. जिसमें आरोपी काजल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. इसके बाद 20 हजार का अर्थ दंड भी लगाया गया है. आरोपी की बेटी भी उसी के साथ घटना के बाद जेल में ही है.