ETV Bharat / state

दो लड़कियों को हुआ प्यार तो दे दी शादी की अर्जी, हुई नामंजूर - विशेष विवाह अधिनियम

समलैंगिक विवाह के लिए दोनों युवतियों ने एसडीएम हिमांशु खुराना से संपर्क किया. जिसके बाद एसडीएम ने यह कहकर उनकी शादी को मान्यता देने से इंकार कर दिया कि विशेष विवाह अधिनियम में समलैंगिकों के विवाह के लिए कोई प्रावधान नहीं है.

कॉन्सेप्ट इमेज
author img

By

Published : Jul 23, 2019, 5:42 PM IST

Updated : Jul 23, 2019, 7:13 PM IST

काशीपुर: उधमसिंह नगर जिले के काशीपुर शहर में समलैंगिकता का मामला सामने आया है. जहां काशीपुर की रहने वाली एक युवती ने अपनी एक समलैंगिक दोस्त के साथ शादी करने के लिए एसडीएम कार्यालय में निवेदन किया. लेकिन एसडीएम ने इस शादी को इजाजत देने से इंकार कर दिया.

जब शादी के लिए दो लड़कियों ने मांगी अनुमति

काशीपुर के उपजिलाधिकारी हिमांशु खुराना कार्यालय में आज युवतियों की अधिवक्ता हेमा जोशी ने प्रार्थना पत्र दिया. जिसमें बताया गया कि काशीपुर और यूपी की रहने वाली दो युवतियों की बीच समलैंगिक संबंध हैं. दोनों बालिग हैं और शादी करना चाहती हैं. हालांकि, एसडीएम हिमांशु खुराना ने कहा कि विशेष विवाह अधिनियम में समलैंगिकों के विवाह के लिए कोई प्रावधान नहीं है. जिसके चलते एसडीएम ने दोनों को शादी के निवेदन को अस्वीकार कर दिया गया.

पढे़ं- रुड़की में जहरीली शराब से हुई मौत पर हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

क्या है समलैंगिकता?
ज्यादातर लोग ऑपोजिट सेक्स वालों की तरफ आकर्षित होते हैं. ऐसे लोगों को हेट्रोसेक्सुअल कहते हैं. जब पुरुष को पुरुष से या महिला को महिला की तरफ आकर्षण हो तो उसे होमोसेक्सुअल कहते हैं. इस स्थिति में लोग सेम सेक्स वालों की तरफ आकर्षित होते हैं.

कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पुरुषों की तरफ भी आकर्षित होते हैं और महिलाओं की तरफ भी. यानी वे हेट्रोसेक्सुअल भी होते हैं और होमोसेक्सुअल भी. इन्हें बाइ-सेक्सुअल कहा जाता है. होमोसेक्सुअल संबंधों को समलैंगिक संबंध कहा जाता है.

ये है विशेष विवाह अधिनियम
विशेष विवाह अधिनियम 1954 में बनाया गया था. अलग-अलग धर्म और समुदाय के महिला-पुरुष जब आपस में शादी करते हैं तो उनके विवाह और उनका पंजीयन विशेष विवाह अधिनियम के तहत होता है. इसके लिए कलेक्टर या अपर कलेक्टर को अधिकृत किया गया है.

काशीपुर: उधमसिंह नगर जिले के काशीपुर शहर में समलैंगिकता का मामला सामने आया है. जहां काशीपुर की रहने वाली एक युवती ने अपनी एक समलैंगिक दोस्त के साथ शादी करने के लिए एसडीएम कार्यालय में निवेदन किया. लेकिन एसडीएम ने इस शादी को इजाजत देने से इंकार कर दिया.

जब शादी के लिए दो लड़कियों ने मांगी अनुमति

काशीपुर के उपजिलाधिकारी हिमांशु खुराना कार्यालय में आज युवतियों की अधिवक्ता हेमा जोशी ने प्रार्थना पत्र दिया. जिसमें बताया गया कि काशीपुर और यूपी की रहने वाली दो युवतियों की बीच समलैंगिक संबंध हैं. दोनों बालिग हैं और शादी करना चाहती हैं. हालांकि, एसडीएम हिमांशु खुराना ने कहा कि विशेष विवाह अधिनियम में समलैंगिकों के विवाह के लिए कोई प्रावधान नहीं है. जिसके चलते एसडीएम ने दोनों को शादी के निवेदन को अस्वीकार कर दिया गया.

पढे़ं- रुड़की में जहरीली शराब से हुई मौत पर हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

क्या है समलैंगिकता?
ज्यादातर लोग ऑपोजिट सेक्स वालों की तरफ आकर्षित होते हैं. ऐसे लोगों को हेट्रोसेक्सुअल कहते हैं. जब पुरुष को पुरुष से या महिला को महिला की तरफ आकर्षण हो तो उसे होमोसेक्सुअल कहते हैं. इस स्थिति में लोग सेम सेक्स वालों की तरफ आकर्षित होते हैं.

कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पुरुषों की तरफ भी आकर्षित होते हैं और महिलाओं की तरफ भी. यानी वे हेट्रोसेक्सुअल भी होते हैं और होमोसेक्सुअल भी. इन्हें बाइ-सेक्सुअल कहा जाता है. होमोसेक्सुअल संबंधों को समलैंगिक संबंध कहा जाता है.

ये है विशेष विवाह अधिनियम
विशेष विवाह अधिनियम 1954 में बनाया गया था. अलग-अलग धर्म और समुदाय के महिला-पुरुष जब आपस में शादी करते हैं तो उनके विवाह और उनका पंजीयन विशेष विवाह अधिनियम के तहत होता है. इसके लिए कलेक्टर या अपर कलेक्टर को अधिकृत किया गया है.

Intro:Summary- काशीपुर में उप जिलाधिकारी कार्यालय समलैंगिक जोड़े ने शादी की गुहार लगाई हालांकि उपजिलाधिकारी काशीपुर हिमांशु खुराना शादी की इजाजत देने से इनकार कर दिया। उत्तराखंड काशीपुर में रहने वाली युवती ने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश कि रहने वाली अपनी मित्र के साथ समलैंगिक संबंध के चलते अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपजिलाधिकारी न्यायालय में शादी की गुहार लगाई थी।

एंकर- काशीपुर के उपजिलाधिकारी कार्यालय में एक चौकाने वाला मामला सामने आया है। काशीपुर की रहने वाली एक महिला ने यूपी की रहने वाली अपनी समलैंगिक मित्र के साथ शादी करने के लिए उपजिलाधिकारी कार्यालय में निवेदन किया है। उपजिलाधिकारी ने इस निवेदन को अस्वीकार कर दिया।

Body:बीओ - काशीपुर के उपजिलाधिकारी हिमांशु खुराना आई ए एस के कार्यालय में आज अधिवक्ता हेमा जोशी ने प्रार्थना पत्र दिया। उन्होंने बताया कि काशीपुर व यूपी की रहने वाली दो महिलाएं आपस में समलैंगिक संबंधों के चलते विवाह करना चाहती है। उनकी शादी के प्रार्थना पत्र को लेकर वह उपजिलाधिकारी हिमांशु खुराना से मिली। उपजिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने इस बाबत इजाजत देने से साफ़ इंकार कर दिया।

बाईट- हिमांशु खुराना ( आई ए एस ) उपजिलाधिकारी काशीपुर
बाईट- हेमा जोशी ( अधिवक्ता )Conclusion:
Last Updated : Jul 23, 2019, 7:13 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.