रुद्रपुर: नाबालिग से कुकर्म करने के मामले में जिला न्यायालय की पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी बुजुर्ग को दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की 90 प्रतिशत धनराशि पीड़ित को देने के आदेश जारी किए दिए हैं.
बता दें कि 9 मार्च 2019 को काशीपुर कोवताली में एक शख्स ने तहरीर दी थी. उसने कहा था कि दोपहर को दो बजे उसका आठ साल का बेटा दुकान पर कुछ सामान लेने गया था. तभी इंदर सिंह उसे अपने साथ बहला-फुसला कर अपने घर ले गया, जहां इंदर सिंह ने बच्चे के साथ कुकर्म किया. बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोस की महिला वहां पहुंची और उसने बच्चे को उसके चंगुल से छुड़ाया.
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पिता की तहरीर पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. 11 मार्च 2019 को बच्चे का मेडिकल कराया गया. 12 मार्च पुलिस ने इंदर को गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. बुधवार को पॉक्सो न्यायाधीश विजय लक्ष्मी विहान ने इंदर सिंह को धारा 377/511 को दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. वहीं धारा 366 के तहत दोषी को पांच साल की सजा और 20 हजार रुपए का जुर्माना, वहीं धारा 363 के तहत तीन साल के कठोर कारावास व दस हज़ार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.