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नए मोटर व्हीकल एक्ट में लाइसेंस धारकों को मिली राहत, नियमों में हुआ बड़ा बदलाव - रुद्रपुर

एमवी एक्ट में परिवर्तन कर भारी जुर्माने के बाद 1 सितंबर से डीएल बनाने के नियम भी बदलाव हुए है. जिसमें कई लाइसेंस धारकों को राहत दी गयी है.

मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव
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Published : Sep 19, 2019, 5:50 PM IST

रुद्रपुर: भारत सरकार ने एक सितंबर से मोटर व्हीकल एक्ट में संसोधन कर जुर्माना राशि को कई गुना बढ़ा दिया है. इतना ही नहीं अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के प्रक्रिया में भी काफी बदलाव किये गए हैं. इसके अलावा व्यवसायिक लाइसेंस धारकों को भी नए एक्ट में काफी राहत दी गई है. दरअसल, देश में आए दिन हो रहे सड़क हादसों पर नकेल कसने के लिए सरकार ने एमवी एक्ट में ये परिवर्तन किये हैं.

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बता दें कि पूरे देश में एक सिंतबर से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया है. ऐसे में यातायात नियमों का पालन न करने वालों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है. वहीं, इस संसोधित एक्ट में लाइसेंस धारकों को डीएल का नवीनीकरण एक साल की जगह तीन साल में कराना पड़ेगा. जबकि, व्यवसायिक लाइसेंस को तीन साल की जगह पांच साल में अपने लाइसेंस का नवीनीकरण करना होगा.

एमवी एक्ट में परिवर्तन कर भारी जुर्माना

गौरतलब है कि 18 साल से 30 की उम्र में कोई डीएल बनवाता है तो उसे 40 साल तक ही परमिशन दी गयी है. जिसके बाद उसे अपना डीएल रिनुअल करना होगा. पहले यह नियम 20 साल या 50 की साल पूरी होने तक मान्य था. 30 साल से लेकर 55 साल तक की उम्र वाले डीएल धारकों को अब 10 साल तक ही डीएल मान्य माना जायेगा. जिसके बाद उसे अपना डीएल रिनुअल करना होगा. 60 साल तक की उम्र और 55 साल से अधिक उम्र वालों के डीएल पांच साल के लिए जारी किये जाएंगे. जिसके बाद उन्हें अपना डीएल रिनुअल करना होगा.

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वहीं, इस मामले में एआरटीओ असित झा ने बताया कि 1 सितंबर से यह नियम लागू हो चुका है. अब जितने भी लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं, वह नए नियमों के अनुसार हो रहे है. जिसमें सभी लाइसेंस धारकों को राहत दी गई है.

रुद्रपुर: भारत सरकार ने एक सितंबर से मोटर व्हीकल एक्ट में संसोधन कर जुर्माना राशि को कई गुना बढ़ा दिया है. इतना ही नहीं अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के प्रक्रिया में भी काफी बदलाव किये गए हैं. इसके अलावा व्यवसायिक लाइसेंस धारकों को भी नए एक्ट में काफी राहत दी गई है. दरअसल, देश में आए दिन हो रहे सड़क हादसों पर नकेल कसने के लिए सरकार ने एमवी एक्ट में ये परिवर्तन किये हैं.

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बता दें कि पूरे देश में एक सिंतबर से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया है. ऐसे में यातायात नियमों का पालन न करने वालों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है. वहीं, इस संसोधित एक्ट में लाइसेंस धारकों को डीएल का नवीनीकरण एक साल की जगह तीन साल में कराना पड़ेगा. जबकि, व्यवसायिक लाइसेंस को तीन साल की जगह पांच साल में अपने लाइसेंस का नवीनीकरण करना होगा.

एमवी एक्ट में परिवर्तन कर भारी जुर्माना

गौरतलब है कि 18 साल से 30 की उम्र में कोई डीएल बनवाता है तो उसे 40 साल तक ही परमिशन दी गयी है. जिसके बाद उसे अपना डीएल रिनुअल करना होगा. पहले यह नियम 20 साल या 50 की साल पूरी होने तक मान्य था. 30 साल से लेकर 55 साल तक की उम्र वाले डीएल धारकों को अब 10 साल तक ही डीएल मान्य माना जायेगा. जिसके बाद उसे अपना डीएल रिनुअल करना होगा. 60 साल तक की उम्र और 55 साल से अधिक उम्र वालों के डीएल पांच साल के लिए जारी किये जाएंगे. जिसके बाद उन्हें अपना डीएल रिनुअल करना होगा.

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वहीं, इस मामले में एआरटीओ असित झा ने बताया कि 1 सितंबर से यह नियम लागू हो चुका है. अब जितने भी लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं, वह नए नियमों के अनुसार हो रहे है. जिसमें सभी लाइसेंस धारकों को राहत दी गई है.

Intro:summry - एमबी एक्ट में परिवर्तन कर भारी जुर्माने के बाद 1 सितंबर से डीएल बनाने के नियम भी परिवर्तित हुए है। जिसमे कई लाइसेंस धारकों को राहत दी गयी है।

एंकर रूद्रपुर - भारत सरकार द्वारा 1 सितंबर से एमबी एक्ट में परिवर्तन कर भारी जुर्माना लगाया है। यही नही 1 सितंबर से ड्राइविंग लाइसेंसो को बनाने में भी हल्के परिवर्तन किए गए है। जिसमे कुछ लाइसेंस धारकों को राहत दी गयी है। जिसमे से ज्वलनशील पदार्थ व व्यवसायिक लाइसेंस धारकों को राहत दी गयी है। दरशल देश मे आये दिन हो रहे सड़क हादसों में लगाम लगाने के लिए एमबी एक्ट में परिवर्तन किए गए थे।


Body:वीओ - 1 सितंबर से भारत सरकार द्वारा यातायात के नियमो का उलघन करने पर भारी जुर्माना लगाया है। यही नही ड्राइविंग लाइसेंस बनाने और नवीनीकरण में भी परिवर्तन किया गया है। नए एमबी एक्ट के मुताबिक ज्वलनशील पदार्थो के वाहनों के चालको को राहत दी गयी है। पूर्व में ऐसे चालको के लाइसेंस एक साल में नवीनीकरण कराए जाते थे लेकिन नए नियमो के मुताबिक अब तीन साल में डीएल का नवीनीकरण कराया जाएगा। इसके साथ ही व्यवसायिक लाइसेंस धारकों को भी राहत दी गयी है। अब उन्हें तीन साल की जगह अपने लाइसेंस को पाँच साल में नवीनीकरण करना होगा। इसके अलावा 18 साल से 30 की उम्र में अगर कोई डीएल बनवाता है तो उसे 40 साल तक ही परमिशन दी गयी है। जिसके बाद उसे अपना डीएल रिनवल करना होगा। पूर्व में यह नियम 20 साल या 50 की उम्र पुरी होने तक मान्य था। 30 साल से लेकर 55 साल तक की उम्र वाले डीएल धारकों को अब 10 वर्ष तक ही डीएल मान्य माना जायेगा जिसके बाद उसे अपना डीएल रिनवल करना होगा। 60 साल तक कि उम्र का ओर 55 वर्ष से अधिक उम्र वालो के डीएल पांच साल के लिए जारी किये जाएगे जिसके बाद उन्हें अपना डीएल रिनवल करना होगा।
एआरटीओ असित झा ने बताया कि 1 सितंबर से यह नियम लागू हो चूका है। अब जितने भी लाइसेंस जारी किए जा रहे है वह नए नियमो के अनुसार हो रहे है। जिसमे लाइसेंस धारकों को राहत दी गयी है।

बाइट - असित झा, एआरटीओ।


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