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धर्मवीर हत्याकांड: कोर्ट के आदेश पर दो के खिलाफ मुकदमा दर्ज - हत्या के आरोप में दो के खिलाफ मामला दर्ज

एक अक्टूबर 2019 को धर्मवीर का शव बरामद किया गया था, मामले में मृतक के पिता की अपील पर कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया. अब कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

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Published : Dec 30, 2019, 7:53 PM IST

काशीपुर: कोर्ट के आदेश पर काशीपुर पुलिस ने युवक की हत्या के मामले में दो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मृतक के पिता ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था. जिसके बाद कोर्ट से पुलिस को मामला दर्ज करने का आदेश मिला.

दरअसल, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के रहने वाले महेश ने कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दिया था. जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके पुत्र धर्मवीर का काशीपुर के पटेल नगर निवासी पंकज शर्मा और बिट्टू शर्मा से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था. जिसके बाद एक अक्टूबर 2019 को पुलिस को धर्मवीर की लाश मिली.

पढ़ें- डोइवालाः धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ करने का प्रयास, परिसर में भारी सुरक्षा बल तैनात

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार धर्मवीर के शरीर पर चोटों के कई निशान थे. जिससे प्रतीत होता है कि धर्मवीर की हत्या हुई है. ऐसे में प्रथम दृष्टया मामले में पंकज शर्मा व बिट्टू शर्मा ही आरोपी लग रहे हैं. लेकिन पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट नहीं लिखी. जिसके बाद पीड़ित अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए कोर्ट की शरण में गया था.

कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस को इस मामले में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया. पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ धारा 302 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

काशीपुर: कोर्ट के आदेश पर काशीपुर पुलिस ने युवक की हत्या के मामले में दो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मृतक के पिता ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था. जिसके बाद कोर्ट से पुलिस को मामला दर्ज करने का आदेश मिला.

दरअसल, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के रहने वाले महेश ने कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दिया था. जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके पुत्र धर्मवीर का काशीपुर के पटेल नगर निवासी पंकज शर्मा और बिट्टू शर्मा से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था. जिसके बाद एक अक्टूबर 2019 को पुलिस को धर्मवीर की लाश मिली.

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पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार धर्मवीर के शरीर पर चोटों के कई निशान थे. जिससे प्रतीत होता है कि धर्मवीर की हत्या हुई है. ऐसे में प्रथम दृष्टया मामले में पंकज शर्मा व बिट्टू शर्मा ही आरोपी लग रहे हैं. लेकिन पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट नहीं लिखी. जिसके बाद पीड़ित अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए कोर्ट की शरण में गया था.

कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस को इस मामले में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया. पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ धारा 302 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

Intro:

Summary- काशीपुर में पुलिस ने न्यायलय के आदेश पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। म्रतक के पिता ने दो युवकों पर अपने पुत्र की हत्या किये जाने का आरोप लगाते हुए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया है। न्यायालय ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच किये जाने के आदेश दिये हैं। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर आरोपितों के खिलाफ धारा 302 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।



एंकर- काशीपुर में पुलिस ने न्यायलय के आदेश पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। म्रतक के पिता ने दो युवकों पर अपने पुत्र की हत्या किये जाने का आरोप लगाते हुए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया है। न्यायालय ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच किये जाने के आदेश दिये हैं। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर आरोपितों के खिलाफ धारा 302 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
Body:वीओ- दरअसल उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के थाना ठाकुरद्वारा अंतर्गत ग्राम रामपुर बलभद्र निवासी महेश पुत्र बाबूराम ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसके पुत्र धर्मवीर का काशीपुर के पटेलनगर निवासी पंकज शर्मा व बिट्टू शर्मा पुत्रगण बलराम से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गयी थी तथा उक्त दोनों ने मेरे पुत्र को देख लेने की धमकी दी थी। प्रार्थना पत्र में कहा कि 1 अक्टूबर 2019 को पुलिस द्वारा उसे बताया कि उसके पुत्र धर्मवीर की लाश बरामद हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसके पुत्र धर्मवीर के शरीर पर चोटों के निशान थे जिससे प्रतीत होता है कि धर्मवीर की हत्या पंकज शर्मा व बिट्टू शर्मा ने की है। उसने बताया कि जब इस बावत पुलिस में शिकायत की तो पुलिस द्वारा उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। न्यायालय ने प्रार्थना पत्र का संज्ञान लेते हुए पंकज शर्मा व बिट्टू शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच किये जाने के आदेश दिये हैं। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर आरोपितों के खिलाफ धारा 302 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।Conclusion:
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