रुद्रपुरः बेटी की हत्या करने वाले कलयुगी पिता को रुद्रपुर में जिला एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. मामले में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दीपक अरोरा ने कोर्ट के समक्ष 8 गवाह पेश किए थे.
घटनाक्रम 13 मई 2016 की रात का है. वादी आनन्द शर्मा ने पुलिस को सूचना दी थी कि ट्रांजिट कैम्प निवासी राकेश यादव ने अपनी ढाई साल की बेटी की निर्मम हत्या कर दी है. सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो आरोपी मौके से फरार था. मौके पर मौजूद आरोपी की पत्नी ने बताया कि उसका पति पेशे से ट्रक चालक है.
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महिला के अनुसार, उनका एक पुत्र और एक पुत्री थी. राकेश बेटी के जन्म से ही खुश नहीं था. 13 मई की रात राकेश ने बेटी को पैरों से पकड़ा और बिजली के बोर्ड पर पटक दिया. इस हादसे में बेटी की मौत हो गई. आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया. पुलिस टीम ने मुकदमा दर्ज किया और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की. 6 दिन बाद पुलिस टीम ने सुबह के वक्त आरोपी को बगवाड़ा मंडी के पास से गिरफ्तार किया.
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी दीपक अरोरा ने 8 गवाह पेश किए. दोनों पक्षों के गवाह और पुलिस की फाइनल रिपोर्ट के आधार पर एडीजे संजीव कुमार की अदालत ने आरोपी राकेश को दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया.