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प्रदूषण को लेकर NGT की बड़ी कार्रवाई, 49 स्टोन क्रेशरों के लाइसेंस रद्द

उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर, बाजपुर और रामनगर में बने 49 स्टोन क्रशरों के लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया है.

एनजीटी
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Published : Jul 6, 2019, 10:16 AM IST

रुद्रपुर: एनजीटी के आदेश के बाद उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड ने जिले के 49 स्टोन क्रशरों को बंद करने का नोटिस जारी कर दिया है. जिसके बाद स्टोन क्रेशर मालिकों में हड़कंप मचा हुआ है. वहीं, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड प्रबंधक सुभाष पंवार ने कहा कि कोर्ट के आदेशों के बाद लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की गई है.

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बता दें कि कोसी और दबका नदी में उप खनिज को लेकर शिकायत की गई थी. जिसके बाद कोर्ट ने नदियों में उपखनिज की पैमाइस करने के निर्देश जारी किए थे. मामले में देरी होने के चलते कोर्ट ने काशीपुर, बाजपुर और रामनगर तहसील के सभी स्टोन क्रेशरों के लाइसेंसों को अग्रिम आदेश तक सस्पेंड करने के निर्देश दिए है. जिस पर उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड ने 3 जुलाई को सभी क्रशरों को नोटिस जारी कर दिया है.

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वहीं, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड प्रबंधक सुभाष पंवार ने बताया कि एनजीटी के आदेश के बाद 49 स्टोन क्रशरों के लाइसेंस अग्रिम आदेशों तक सस्पेंड कर दिए हैं.

रुद्रपुर: एनजीटी के आदेश के बाद उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड ने जिले के 49 स्टोन क्रशरों को बंद करने का नोटिस जारी कर दिया है. जिसके बाद स्टोन क्रेशर मालिकों में हड़कंप मचा हुआ है. वहीं, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड प्रबंधक सुभाष पंवार ने कहा कि कोर्ट के आदेशों के बाद लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की गई है.

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बता दें कि कोसी और दबका नदी में उप खनिज को लेकर शिकायत की गई थी. जिसके बाद कोर्ट ने नदियों में उपखनिज की पैमाइस करने के निर्देश जारी किए थे. मामले में देरी होने के चलते कोर्ट ने काशीपुर, बाजपुर और रामनगर तहसील के सभी स्टोन क्रेशरों के लाइसेंसों को अग्रिम आदेश तक सस्पेंड करने के निर्देश दिए है. जिस पर उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड ने 3 जुलाई को सभी क्रशरों को नोटिस जारी कर दिया है.

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वहीं, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड प्रबंधक सुभाष पंवार ने बताया कि एनजीटी के आदेश के बाद 49 स्टोन क्रशरों के लाइसेंस अग्रिम आदेशों तक सस्पेंड कर दिए हैं.

Intro:
मेल से डॉक्यूमेंट मेल से उठा ले

summry - उधम सिंह नगर जिले के काशिपुर तहसील व बाज़पुर तहसील में बने 49 स्टोन क्रेसरो के लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया है। एनजीटी के आदेश के बाद उधम सिंह नगर उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड द्वारा सभी स्टोन क्रेसरो को नोटिस जारी कर दिया है।

एंकर - एनजीटी के आदेश के बाद उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड ने जिले के 49 स्टोन क्रेसरो को अग्रिम आदेशो तक बन्द करने के नोटिस जारी कर दिए है। जिसके बाद स्टोन क्रेसर मालिको में हडकंम्प मचा हुआ है।


Body:वीओ - एनजीटी द्वारा 15 जून 19 को पारित आदेश के बाद उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड द्वारा ने कमर कस ली है। बोर्ड ने एनजीटी के आदेश के बाद काशीपुर, बाज़पुर ओर रामनगर तहसीलों में स्थित स्टोन क्रेसरो के लाइसेंस को अग्रिम आदेश तक सस्पेंड कर दिया है। जिसके बाद से क्रेसर मालिको में हड़कंप मचा हुआ है। कोसी ओर दबका नदी में उप खनिज को लेकर रीड दायर की गई थी। जिसमे कोर्ट द्वारा नदियों में उपखनिज की पैमाइस करने के निर्देश जारी किए थे। मामले में देरी होने के चलते कोर्ट ने तीन तहसीलों के अंतर्गत सभी स्टोन क्रेसरो के लाइसेंसों को अग्रिम आदेश तक सस्पेंड करने के निर्देश दिए है। जिसपर बोर्ड द्वारा 3 जुलाई को सभी क्रेसरो को नोटिस जारी कर दिया है।
वही क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड प्रबंधक सुभाष पवार ने बताया कि एनजीटी के आदेश के बाद 49 स्टोन क्रेसरो के लाइसेंस अग्रिम आदेशो तक सस्पेंड कर दिए है। कोर्ट ने आदेश दिए थे कि कोसी ओर दबका नदी में उपखनिज की, पहले पैमाइस की जाए उसके बाद खनन कार्य किया जाए। लेकिन खान विभाग को इसकी पैमाइस करी है ओर पैमाइस करने में वक्त लग रहा था। जिसके चलते कोर्ट ने अग्रिम आदेश तक 49 क्रेसरो के लाइसेंसों को सस्पेंड के आदेश दिए थे। आदेश का अनुपालन करते हुए 3 जुलाई को सभी स्टोन क्रेसरो को नोटिस जारी करते हुए लाइसेंसों को सस्पेंड कर दिया गया है।


Conclusion:
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