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दहेज के लिए प्रताड़ित करने पर 7 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

काशीपुर पुलिस ने दहेज के लिए मारपीट करने के तीन अलग-अलग मामलों में 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. तीनों मामलों की जांच शुरू कर दी गई है.

kotwali kashipur
कोतवाली काशीपुर.
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Published : Feb 10, 2021, 7:40 PM IST

काशीपुर: दहेज की मांग करने और मारपीट के अलग-अलग तीन मामलों में पुलिस ने सात लोगों को नामजद करते हुए उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

पहला मामला

दरअसल, नया आवास विकास निवासी श्रेया शर्मा पुत्र बृजभूषण ने कोतवाली पुलिस को दी तहरीर में कहा कि उसका विवाह पंजाब के केंद्रीय विहार फेज प्रथम एन्क्लेव सेक्टर निवासी विकास शर्मा पुत्र राज शर्मा के साथ हुआ था. मायके वालों ने दहेज में उपहार स्वरूप दान दहेज भी दिया था, लेकिन पति समेत अन्य ससुरालीजन शादी में मिले दहेज से खुश नहीं थे. इसी के चलते उसे कम दहेज लाने का ताना देते थे. वे उससे मायके से दहेज लाने की मांग करते हुए गाली-गलौच व मारपीट करने लगे. श्रेया ने जब इसका विरोध किया तो ससुरालि जनों ने उसे जान से मारने की धमकी दी. पुलिस ने मामले में पति विकास शर्मा समेत सास कमलेश शर्मा व ससुर देशराज के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.

दूसरा मामला

नया आवास विकास निवासी आंचल पुत्री सुनील कुमार ने कोतवाली पुलिस को दी तहरीर में कहा कि उसका विवाह जनपद संभल के ग्राम कैल निवासी अजय गुप्ता पुत्र भुशंकर गुप्ता के साथ हिन्दू रीति रिवाज के साथ बीती 1 दिसम्बर 2016 को हुआ था. शादी के कुछ दिन बाद से ही पति अजय, ससुर शंकर, दादी सास ओमश्री उसे दहेज में पांच लाख रुपये और लाने की मांग करते हुए उसका उत्पीड़न करने लगे. इस दौरान उसे गर्भवती होने के बावजूद ससुरालियों ने धक्के मारकर घर से निकाल दिया. बाद में उसने एक पुत्र को भी जन्म दिया. अप्रैल 2018 को पंचायत होने के बाद ससुरालीजन उसे वापस ससुराल ले आए. इसके बाद भी ससुरालीजन दहेज में पांच लाख रुपये लाने की मांग पर अड़े रहे और उसका मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न करते रहे.

आंचल ने कहा कि जब पति दुकान पर जाते तो उसके ससुर उसके साथ नाजायज संबंध बनाने का प्रयास करते और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देते. बीते 15 अक्टूबर 2020 को उसने मायके वालों से इसकी शिकायत की तो उसकी माता ने थाना गुन्नौर में इसकी शिकायत की. जब वह थाने में पहुंची तो उसकी सास ने उसके बच्चे को वहां से कहीं भेज दिया और उसके साथ मारपीट करते हुए धमकाया कि तूने थाने में कुछ कहा तो तुझे जान से मार देंगे. उसके बाद ससुराली जनों ने उसके पुत्र को कहीं छिपा दिया. वह तब से अपने मायके में रह रही है. पीड़िता ने ससुरालियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए उसके पुत्र को दिलाए जाने की मांग की है.

तीसरा मामला

एक अन्य मामले में मोहल्ला अल्लीखां निवासी मोबीना पुत्री आसिफ ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि उसका विवाह मोहल्ले के ही निवासी शादाब अली पुत्र सरफराज के साथ सात वर्ष पूर्व हुआ था. विवाह के बाद पता चला कि उसका पति शराब और जुए का आदी है. कुछ दिन बाद पति शराब पीकर उसके साथ मारपीट करने लगा और सभी पैसे जुए में हार गया. बाद में उसका पति मायके से पैसे व दहेज लाने की मांग करते हुए उसके साथ मारपीट करने लगा. जब उसके द्वारा ससुराली जनों से इसकी शिकायत की गई तो वे भी पति का साथ देने लगे. उसका पति उसके साथ-साथ उसके मायके वालों को भी जान से मारने की धमकी देता है. मोबीना ने कहा कि उसके तीन छोटे बच्चे हैं, जिसे उसका पति नुकसान पहुंचा सकता है. पुलिस ने तहरीर के आधार पर सभी आरोपितों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

काशीपुर: दहेज की मांग करने और मारपीट के अलग-अलग तीन मामलों में पुलिस ने सात लोगों को नामजद करते हुए उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

पहला मामला

दरअसल, नया आवास विकास निवासी श्रेया शर्मा पुत्र बृजभूषण ने कोतवाली पुलिस को दी तहरीर में कहा कि उसका विवाह पंजाब के केंद्रीय विहार फेज प्रथम एन्क्लेव सेक्टर निवासी विकास शर्मा पुत्र राज शर्मा के साथ हुआ था. मायके वालों ने दहेज में उपहार स्वरूप दान दहेज भी दिया था, लेकिन पति समेत अन्य ससुरालीजन शादी में मिले दहेज से खुश नहीं थे. इसी के चलते उसे कम दहेज लाने का ताना देते थे. वे उससे मायके से दहेज लाने की मांग करते हुए गाली-गलौच व मारपीट करने लगे. श्रेया ने जब इसका विरोध किया तो ससुरालि जनों ने उसे जान से मारने की धमकी दी. पुलिस ने मामले में पति विकास शर्मा समेत सास कमलेश शर्मा व ससुर देशराज के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.

दूसरा मामला

नया आवास विकास निवासी आंचल पुत्री सुनील कुमार ने कोतवाली पुलिस को दी तहरीर में कहा कि उसका विवाह जनपद संभल के ग्राम कैल निवासी अजय गुप्ता पुत्र भुशंकर गुप्ता के साथ हिन्दू रीति रिवाज के साथ बीती 1 दिसम्बर 2016 को हुआ था. शादी के कुछ दिन बाद से ही पति अजय, ससुर शंकर, दादी सास ओमश्री उसे दहेज में पांच लाख रुपये और लाने की मांग करते हुए उसका उत्पीड़न करने लगे. इस दौरान उसे गर्भवती होने के बावजूद ससुरालियों ने धक्के मारकर घर से निकाल दिया. बाद में उसने एक पुत्र को भी जन्म दिया. अप्रैल 2018 को पंचायत होने के बाद ससुरालीजन उसे वापस ससुराल ले आए. इसके बाद भी ससुरालीजन दहेज में पांच लाख रुपये लाने की मांग पर अड़े रहे और उसका मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न करते रहे.

आंचल ने कहा कि जब पति दुकान पर जाते तो उसके ससुर उसके साथ नाजायज संबंध बनाने का प्रयास करते और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देते. बीते 15 अक्टूबर 2020 को उसने मायके वालों से इसकी शिकायत की तो उसकी माता ने थाना गुन्नौर में इसकी शिकायत की. जब वह थाने में पहुंची तो उसकी सास ने उसके बच्चे को वहां से कहीं भेज दिया और उसके साथ मारपीट करते हुए धमकाया कि तूने थाने में कुछ कहा तो तुझे जान से मार देंगे. उसके बाद ससुराली जनों ने उसके पुत्र को कहीं छिपा दिया. वह तब से अपने मायके में रह रही है. पीड़िता ने ससुरालियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए उसके पुत्र को दिलाए जाने की मांग की है.

तीसरा मामला

एक अन्य मामले में मोहल्ला अल्लीखां निवासी मोबीना पुत्री आसिफ ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि उसका विवाह मोहल्ले के ही निवासी शादाब अली पुत्र सरफराज के साथ सात वर्ष पूर्व हुआ था. विवाह के बाद पता चला कि उसका पति शराब और जुए का आदी है. कुछ दिन बाद पति शराब पीकर उसके साथ मारपीट करने लगा और सभी पैसे जुए में हार गया. बाद में उसका पति मायके से पैसे व दहेज लाने की मांग करते हुए उसके साथ मारपीट करने लगा. जब उसके द्वारा ससुराली जनों से इसकी शिकायत की गई तो वे भी पति का साथ देने लगे. उसका पति उसके साथ-साथ उसके मायके वालों को भी जान से मारने की धमकी देता है. मोबीना ने कहा कि उसके तीन छोटे बच्चे हैं, जिसे उसका पति नुकसान पहुंचा सकता है. पुलिस ने तहरीर के आधार पर सभी आरोपितों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

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