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आपदा में गरीबों का हक मार रहे राशन डीलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज - Lockdown in Rudrapur

राशन डीलर दान सिंह बिष्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. दरअसल, राशन डीलर पर कई मामलों में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है.

राशन डीलर पर मुकदमा दर्ज
राशन डीलर पर मुकदमा दर्ज
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Published : May 2, 2020, 11:34 AM IST

Updated : May 25, 2020, 11:55 AM IST

रुद्रपुर: कोरोना संक्रमण काल में राशन डीलरों द्वारा राशन की कालाबाजारी की जा रही है. खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा जांच के दौरान रुद्रपुर में राशन की दुकान में कई अनियमितता मिली. ट्रांजिट कैंप थाने में राशन डीलर के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया.

बता दें कि, जिले के खाद्य पूर्ति अधिकारी को राशन की दुकानों में अनियमितता की लगातार शिकायतें मिल रही थीं. जिसके बाद खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम ने राशन की दुकानों का निरीक्षण किया. खाद्य आपूर्ति निरीक्षक अनिता तिवारी की तहरीर में बताया गया कि राशन डीलर दान सिंह बिष्ट द्वारा 68 कार्डधारकों को अप्रैल का राशन वितरण किया गया.

लेकिन, कार्ड में मई माह का राशन वितरण भी इंगित कर दिया गया. जबकि, मई माह का राशन कार्ड धारकों को वितरित नहीं किया गया है. जिसके बाद खाद्य आपूर्ति निरीक्षक अनिता तिवारी की तहरीर पर पुलिस ने राशन डीलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

पढ़ें-लॉकडाउन में किसानों को यूपी में काम करना पड़ा महंगा, पूरा गांव सील

वहीं पुलिस ने आईपीसी एक्ट और आपदा प्रबंधन अधिनियम, महामारी अधिनियम 1897 और कालाबाजारी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. इसके साथ ही एसओ बीडी जोशी ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है.

रुद्रपुर: कोरोना संक्रमण काल में राशन डीलरों द्वारा राशन की कालाबाजारी की जा रही है. खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा जांच के दौरान रुद्रपुर में राशन की दुकान में कई अनियमितता मिली. ट्रांजिट कैंप थाने में राशन डीलर के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया.

बता दें कि, जिले के खाद्य पूर्ति अधिकारी को राशन की दुकानों में अनियमितता की लगातार शिकायतें मिल रही थीं. जिसके बाद खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम ने राशन की दुकानों का निरीक्षण किया. खाद्य आपूर्ति निरीक्षक अनिता तिवारी की तहरीर में बताया गया कि राशन डीलर दान सिंह बिष्ट द्वारा 68 कार्डधारकों को अप्रैल का राशन वितरण किया गया.

लेकिन, कार्ड में मई माह का राशन वितरण भी इंगित कर दिया गया. जबकि, मई माह का राशन कार्ड धारकों को वितरित नहीं किया गया है. जिसके बाद खाद्य आपूर्ति निरीक्षक अनिता तिवारी की तहरीर पर पुलिस ने राशन डीलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

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वहीं पुलिस ने आईपीसी एक्ट और आपदा प्रबंधन अधिनियम, महामारी अधिनियम 1897 और कालाबाजारी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. इसके साथ ही एसओ बीडी जोशी ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है.

Last Updated : May 25, 2020, 11:55 AM IST
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