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खटीमाः रात 10 के बाद डीजे वाले बाबू ने बजाया गाना तो प्रशासन ने काटा चालान

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने अब सख्ती करनी शुरू कर दी है.

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Published : Feb 2, 2020, 8:35 PM IST

noise pollution
ध्वनि प्रदूषण

खटीमा: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए पुलिस महकमा सख्त हो गया है. इसी कड़ी में शनिवार को एक बारात में रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर डीजे संचालक का चालान किया गया. वहीं, सभी चौकी प्रभारियों को इस तरह की सूचना आने पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.

जानकारी के मुताबिक शनिवार रात खटीमा शहर में एक बारात में 10 बजे के बाद डीजे बजा रहा था. इसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई कर डीजे संचालक का पुलिस एक्ट में चालान कर पांच हजार का जुर्माना वसूला है.

ध्वनि प्रदूषण को लेकर प्रशासन हुआ सख्त.

ये भी पढ़ें: हल्द्वानी: कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय वित्त मंत्री का फूंका पुतला, बजट को बताया निराशाजनक

एसएसआई देवेंद्र गौरव ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि रात 10 बजे के बाद किसी भी शादी समारोह में डीजे का प्रयोग नहीं किया जाएगा. वहीं पुलिस द्वारा डीजे संचालकों को बार-बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बारे में जानकारी दी गई है, इसके बावजूद डीजे संचालक रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने से बाज नहीं आ रहे हैं.

खटीमा: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए पुलिस महकमा सख्त हो गया है. इसी कड़ी में शनिवार को एक बारात में रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर डीजे संचालक का चालान किया गया. वहीं, सभी चौकी प्रभारियों को इस तरह की सूचना आने पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.

जानकारी के मुताबिक शनिवार रात खटीमा शहर में एक बारात में 10 बजे के बाद डीजे बजा रहा था. इसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई कर डीजे संचालक का पुलिस एक्ट में चालान कर पांच हजार का जुर्माना वसूला है.

ध्वनि प्रदूषण को लेकर प्रशासन हुआ सख्त.

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एसएसआई देवेंद्र गौरव ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि रात 10 बजे के बाद किसी भी शादी समारोह में डीजे का प्रयोग नहीं किया जाएगा. वहीं पुलिस द्वारा डीजे संचालकों को बार-बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बारे में जानकारी दी गई है, इसके बावजूद डीजे संचालक रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने से बाज नहीं आ रहे हैं.

Intro:Summary- ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए पुलिस ने डीजे संचालकों पर कसा शिकंजा। रात 10 बजे के बाद शादी समारोह में डीजे बजाने पर डीजे किया सीज। पांच हजार का जुर्माना वसूला। ( रेडी टू पैकेज )

एंकर- सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ध्वनि प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने अब सख्ती करनी शुरू कर दी है। कल रात शहर में एक बारात घर से 10 बजे के बाद डीजे बजाने की सूचना पर पुलिस ने की कारवाई करते हुए डीजे किया सीज। वही डीजे मालिक पुलिस एक्ट में चालान कर पांच हजार का जुर्माना वसूला।

Body:वीओ- उधम सिंह नगर जनपद के सीमांत कोतवाली क्षेत्र खटीमा में पुलिस द्वारा ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए लगातार सख्ती बढ़ती जा रही है। पुलिस ने कल रात एक बारात घर में रात 10 बजे के बाद डीजे बजने की शिकायत आने पर तत्काल मौके पर जाकर डीजे को सीज कर दिया। आज पुलिस ने डीजे मालिक का पुलिस एक्ट में चालान कर पांच हजार का जुर्माना वसूला है।
वही एसएसआई देवेंद्र गौरव ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि रात की 10 बजे के बाद किसी भी शादी किया समारोह में डीजे का प्रयोग नहीं किया जाएगा। परंतु सुप्रीम कोर्ट का आदेश और हमारे द्वारा बार-बार डीजे संचालकों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बारे में जानकारी देने के बाद भी डीजे संचालकों द्वारा रात्रि 10 बजे के बाद डीजे बजाए जाने पर अब पुलिस ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। कल रात खटीमा शहर में एक बारात घर में रात्रि 10 बजे के बाद डीजे बजाए जाने की सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई कर डीजे संचालक का पुलिस एक्ट में चालान कर पांच का जुर्माना वसूला है वहीं सभी चौकी प्रभारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि यदि इसकी इस तरह की कोई भी सूचना उनके क्षेत्र में आए तो तत्काल इस पर कार्रवाई की जाए।

बाइट 1- देवेंद्र गौरव, एसएसआई,कोतवाली खटीमा।
Conclusion:
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