खटीमा: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए पुलिस महकमा सख्त हो गया है. इसी कड़ी में शनिवार को एक बारात में रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर डीजे संचालक का चालान किया गया. वहीं, सभी चौकी प्रभारियों को इस तरह की सूचना आने पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.
जानकारी के मुताबिक शनिवार रात खटीमा शहर में एक बारात में 10 बजे के बाद डीजे बजा रहा था. इसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई कर डीजे संचालक का पुलिस एक्ट में चालान कर पांच हजार का जुर्माना वसूला है.
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एसएसआई देवेंद्र गौरव ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि रात 10 बजे के बाद किसी भी शादी समारोह में डीजे का प्रयोग नहीं किया जाएगा. वहीं पुलिस द्वारा डीजे संचालकों को बार-बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बारे में जानकारी दी गई है, इसके बावजूद डीजे संचालक रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने से बाज नहीं आ रहे हैं.