रुद्रपुरः उधमसिंह नगर की रुद्रपुर एडीएम कोर्ट ने तीन ब्रांडेड कंपनियों समेत 5 खाद्य पदार्थों पर सैंपल फेल होने पर जुर्माना लगाया है. इनमें टाटा कंपनी की चाय और कैडबरी इंडिया का बॉर्नविटा और अमूल कंपनी का घी शामिल है. ये सैंपल पिछले साल 2021 में जसपुर, खटीमा और काशीपुर से लिए गए थे. जिसे रुद्रपुर लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा गया था. एडीएम कोर्ट ने कंपनी को चेतावनी के साथ जुर्माना राशि जमा करने का आदेश दिया है.
उधमसिंह नगर में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा पिछले साल 2021 में लिए गए सैंपल में तीन ब्रांडेड कंपनियों के उत्पाद सहित पांच खाद्य पदार्थों के नमूने फेल मिले हैं. इसके बाद बाद एडीएम कोर्ट द्वारा सभी पर मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने की एवज में जुर्माना लगाते हुए नोटिस भेजा है. जिला अभिहित अधिकारी ने बताया कि पूर्व में खटीमा से टाटा चाय, जसपुर से बॉर्नविटा, काशीपुर से अमूल घी, सितारगंज की डेयरी से पनीर और काशीपुर से दूध का सैंपल लिया गया था. इन सभी के रिपोर्ट फेल पाए गए. सभी मामलों की सुनवाई एडीएम कोर्ट में हुई.
एडीएम कोर्ट ने चाय का नमूना फेल होने पर दुकानदार पर 5 हजार, एजेंसी पर 20 हजार और निर्माता कंपनी पर 1 लाख का जुर्माना लगाया है. बॉर्नविटा का सैंपल फेल होने पर कैडबरी इंडिया पर 2 लाख, घी का सैंपल फेल होने पर अमूल कंपनी पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. इसके अलावा पनीर का सैंपल फेल होने पर डेयरी संचालक पर 13 हजार और दूध का सैंपल फेल होने पर दूध बेचने वाले पर 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है.
जनवरी टू मार्च में फिर चलाया अभियानः खाद्य सुरक्षा विभाग ने 2022 जनवरी से मार्च महीने के बीच एक बार फिर अभियान चलाया जिसमें टीम ने 80 सैंपल टेस्टिंग के लिए लैब भेजे. इसमें 50 सैंपल की रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें 16 सैंपल फेल पाए गए हैं. अब विभाग इनके के खिलाफ कोर्ट में वाद दायर करने की तैयारी कर रहा है. जिसके बाद कोर्ट द्वारा जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी.