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ऊधम सिंह नगर में लागू होगा लेफ्ट-राइट फॉर्मूला, एक दिन में 50% दुकानें खुलेंगी

शहर में भीड़-भाड़ न हो उसी को ध्यान में रखते हुए ऊधम सिंह नगर जिला प्रशासन ने सम-विषम का फॉर्मूला बनाया है. यानी एक दिन लेफ्ट साइड की दुकानें खुलेंगी और एक दिन राइट साइड की दुकानें खुलेंगी.

रुद्रपुर
रुद्रपुर
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Published : May 4, 2020, 9:38 AM IST

Updated : May 25, 2020, 11:44 AM IST

रुद्रपुर: केंद्र सरकार की गाइड लाइन के अनुसार लॉकडाउन-3 में उत्तराखंड में भी सोमवार (4 मई) से सभी दुकानें खुलने जा रही हैं. इस दौरान बाजारों में भीड़-भाड़ न हो इसको ध्यान में रखते हुए ऊधम सिंह नगर जिला प्रशासन ने कुछ नियम बनाए हैं. जिला प्रशासन ने शहर में 50 प्रतिशत दुकानें खोलने का फैसला लिया है. इसके लिए बाजार को सम और विषम दो कैटेगरी में बांटा गया है.

आज से 50 प्रतिशत दुकानें खोलने के लिए सम और विषम यानी कि लेफ्ट साइड की सभी दुकानें और राइट साइड की सभी दुकानों को एक दिन छोड़कर एक दिन खोलने की अनुमति प्रशासन ने दी है. सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक काम के सिलसिले में कोई भी व्यक्ति जिले में कहीं भी बे-रोक-टोक आ-जा सकता है. जिले से बाहर जाने के लिए उन्हें जिला प्रशासन से अनुमति (पास) लेनी होगी.

एसएसपी बरिंदर जीत सिंह ने जानकारी दी कि शासन से मिले निर्देश के बाद अग्रिम आदेशों तक नाई की दुकान, सैलून, रेस्टोरेंट्स, स्पा, पब और जिम बंद रहेंगे. जिला प्रशासन ने ऊधम सिंह नगर जिले के बाजार को सोमवार से दो भागों में बांटा है. लेफ्ट और राइट (सम और विषम) का आकलन और मार्किंग का काम सम्बंधित थाना व व्यापार मंडल द्वारा आज किया गया.

पढ़ें- Lockdown-3: दून में दिन के हिसाब से खुलेंगी दुकानें, आज इनको होगी अनुमति

प्रशासन के मुताबिक लेफ्ट (विषम) और राइट (सम) साइड की दुकानों को एक-एक दिन खोला जाएगा. पहले दिन लेफ्ट साइड की दुकानें यानी कि विषम खुली रहेंगी. दूसरे दिन लेफ्ट साइड की दुकानें बंद रहेंगी, राइट साइड (सम) की सभी प्रकार की दुकानें खुलेंगी.

ऑन साइड रिपेयरिंग चालू रहेगा लेकिन लेफ्ट और राइट के अनुसार रिपेयरिंग की दुकानें भी बंद रहेंगी. सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक दो पहिया और चार पहिया वाहनों को अब पास की जरूरत नहीं होगी.

पढ़ें- शराब की दुकानों को लेकर संशय बरकरार, अतिरिक्त कर पर अटकी बात

सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट (ई रिक्शा, टेम्पो और बस) प्रतिबंधित रहेगा. जिले में काम के सम्बंध में कहीं भी आ जा सकते हैं. लेकिन दूसरे जिले में जाने के लिए जिला प्रशासन से पास लेना होगा. इसके अलावा अन्य राज्यों से आने और जाने के लिए पहले से बनाई गई व्यवस्थाओं को पूर्व की भांति ही रखा गया है. शाम चार बजे के बाद सड़कों पर घूमने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

रुद्रपुर: केंद्र सरकार की गाइड लाइन के अनुसार लॉकडाउन-3 में उत्तराखंड में भी सोमवार (4 मई) से सभी दुकानें खुलने जा रही हैं. इस दौरान बाजारों में भीड़-भाड़ न हो इसको ध्यान में रखते हुए ऊधम सिंह नगर जिला प्रशासन ने कुछ नियम बनाए हैं. जिला प्रशासन ने शहर में 50 प्रतिशत दुकानें खोलने का फैसला लिया है. इसके लिए बाजार को सम और विषम दो कैटेगरी में बांटा गया है.

आज से 50 प्रतिशत दुकानें खोलने के लिए सम और विषम यानी कि लेफ्ट साइड की सभी दुकानें और राइट साइड की सभी दुकानों को एक दिन छोड़कर एक दिन खोलने की अनुमति प्रशासन ने दी है. सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक काम के सिलसिले में कोई भी व्यक्ति जिले में कहीं भी बे-रोक-टोक आ-जा सकता है. जिले से बाहर जाने के लिए उन्हें जिला प्रशासन से अनुमति (पास) लेनी होगी.

एसएसपी बरिंदर जीत सिंह ने जानकारी दी कि शासन से मिले निर्देश के बाद अग्रिम आदेशों तक नाई की दुकान, सैलून, रेस्टोरेंट्स, स्पा, पब और जिम बंद रहेंगे. जिला प्रशासन ने ऊधम सिंह नगर जिले के बाजार को सोमवार से दो भागों में बांटा है. लेफ्ट और राइट (सम और विषम) का आकलन और मार्किंग का काम सम्बंधित थाना व व्यापार मंडल द्वारा आज किया गया.

पढ़ें- Lockdown-3: दून में दिन के हिसाब से खुलेंगी दुकानें, आज इनको होगी अनुमति

प्रशासन के मुताबिक लेफ्ट (विषम) और राइट (सम) साइड की दुकानों को एक-एक दिन खोला जाएगा. पहले दिन लेफ्ट साइड की दुकानें यानी कि विषम खुली रहेंगी. दूसरे दिन लेफ्ट साइड की दुकानें बंद रहेंगी, राइट साइड (सम) की सभी प्रकार की दुकानें खुलेंगी.

ऑन साइड रिपेयरिंग चालू रहेगा लेकिन लेफ्ट और राइट के अनुसार रिपेयरिंग की दुकानें भी बंद रहेंगी. सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक दो पहिया और चार पहिया वाहनों को अब पास की जरूरत नहीं होगी.

पढ़ें- शराब की दुकानों को लेकर संशय बरकरार, अतिरिक्त कर पर अटकी बात

सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट (ई रिक्शा, टेम्पो और बस) प्रतिबंधित रहेगा. जिले में काम के सम्बंध में कहीं भी आ जा सकते हैं. लेकिन दूसरे जिले में जाने के लिए जिला प्रशासन से पास लेना होगा. इसके अलावा अन्य राज्यों से आने और जाने के लिए पहले से बनाई गई व्यवस्थाओं को पूर्व की भांति ही रखा गया है. शाम चार बजे के बाद सड़कों पर घूमने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

Last Updated : May 25, 2020, 11:44 AM IST
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