टिहरीः जिले में विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट)/जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता की अदालत ने दो चरस तस्करों को 10-10 साल कठोर कारावास और 1-1 लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया है. अर्थदंड जमा ना करने पर उन्हें 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. दोनों तस्करों से 22 ग्राम से अधिक चरस बरामद हुई थी. दोनों रुद्रप्रयाग से चरस लेकर बेचने जा रहे थे.
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी स्वराज्य सिंह पंवार ने बताया कि 2 अक्तूबर 2021 कोथाना मुनि की रेती को मुखबिर ने सूचना मिली कि दो युवक तपोवन की तरफ से ऋषिकेश की तरफ चरस लेकर आ रहे हैं. सूचना पर पुलिस ने नरेंद्र नगर के ब्रह्मानंद मोड़ के पास वाहनों की चेकिंग करनी शुरू कर दी. इस दौरान कार में बैठे दो युवकों को रोका गया. वाहन चेकिंग करने पर दोनों युवकों से चरस बरामद हुई.
पुलिस ने बताया कि चंबा निवासी आरोपी अंशुल बडोनी से 10.40 ग्राम और हरियाणा के जींद निवासी दीपक शर्मा से 11.70 ग्राम चरस बरामद की गई. दोनों तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया. दोनों तस्करों बताया कि वह चरस चोपता, रुद्रप्रयाग से लेकर आ रहे हैं. गुरुवार को विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट)/जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता की अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने और साक्ष्यों के आधार पर बुधवार को आरोपी अंशुल बडोनी और दीपक शर्मा को 10-10 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई.
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गौरतलब है कि टिहरी जिले में युवाओं में बढ़ रही नशे की प्रवृति को रोकने के लिए टिहरी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. चेकिंग अभियान के साथ ही लगातार गांव-गांव में जन जागरूकता अभियान भी चला रही है. लेकिन पुलिस की सजकता के बाद भी टिहरी में नशे का कारोबार करने वाले नौजवान ही बच्चों को नशे की ओर धकेलना का काम कर रहे हैं.