टिहरी: कर्ज न चुकाने पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री को नोटिस जारी हुआ है. जिला सहकारी बैंक नई टिहरी से ऋण लेकर वापस न चुकाने पर जिला मजिस्ट्रेट टिहरी ने कोर्ट प्रोसीडिंग के तहत वित्तीय आस्तियों (Assets) के मामले में भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी (Kurki notice to BJP General Secretary Aditya Kothari) के बंधक होटल को कब्जे में लेने के आदेश दिए. डीएम ने एसडीएम नरेंद्रनगर व एसएसपी टिहरी को डीसीबी के महाप्रबंधक को पुलिस बल उपलब्ध कराने को कहा है.
ये है पूरा मामला: साल 2013 में भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने नरेंद्रनगर ब्लॉक के गजा में होटल बनाने के लिए जिला सहकारी बैंक टिहरी की मुख्य शाखा नई टिहरी से 65 लाख रुपये का कमर्शियल ऋण लिया था. बैंक प्रबंधन ने 2021 में 98 लाख 7 हजार 276 रुपये की सरफेसी (पुर्नगठन जनहित का प्रवर्तन अधिनियम) की कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन और सरफेसी कराने वाली कंपनी को पत्र भेज दिया. 10 वर्ष के अंतराल में यह लोन पूरी तरह से एनपीए हो चला है.
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13 दिसंबर को जिला मजिस्ट्रेट ने कोर्ट प्रोसीडिंग के तहत सुनवाई करते हुए आदेश पारित किए हैं, कि गजा स्थित उक्त संपत्ति को जिला सहकारी बैंक कब्जे में ले. आदेश के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी व मुख्य प्रबंधक डीसीबी ऋणी से बंधक संपत्ति का भौतिक कब्जा लेने को कहा गया है.