पिथौरागढ़: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने लूट और जान से मारने का प्रयास करने वाले एक युवक को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथी ही ₹5000 का अर्थदंड भी लगाया है. सहायक अभियोजन अधिकारी रितेश वर्मा ने बताया कि मामला जुलाई 2020 कहां है. पिथौरागढ़ के रई क्षेत्र निवासी सुनील भंडारी ने कोतवाली ने तहरीर दी थी.
ड्यूटी से लौटते समय मारपीट कर पैसे छीने: तहरीर में बताया गया कि वह 30 जून को वो ड्यूटी से घर लौट रहे थे. इस दौरान रई सनवाल बैंड के पास एक युवक ने मारपीट कर उनसे ₹3000 छीन लिए. मारपीट में वह गंभीर रूप से घायल हो गये थे. आरोपी ने उनको जान से मारने का भी प्रयास किया. पूरे मामले में पीड़ित ने पुलिस में धारा-323, 392, 411 और 506 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.
कोर्ट ने साहिल चंद को दोषी पाया: तीन जुलाई को पुलिस ने मारपीट करने वाले आरोपी साहिल चंद को गिरफ्तार किया था. विवेचना के बाद साहिल चंद को जेल भेजने की कार्रवाई की थी. कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया है. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कपिल कुमार त्यागी की कोर्ट ने साक्ष्य के आधार पर आरोपी रई निवासी साहिल चंद को धारा 506 में दोषमुक्त किया जबकि धारा-392 में दोषी पाते हुए सात साल के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी है. जुर्माना जमा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को 4 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगा.
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पत्नी से मारपीट करने वाला पति गिरफ्तार: वहीं एक अन्य मामले में पत्नी से मारपीट करने वाले व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस को 112 पर सूचना मिली कि नगर के निराड़ा क्षेत्र में एक महिला का पति उसके साथ मारपीट कर रहा है. जहां पुलिस की हाईवे पैट्रोल यूनिट मौके पर पहुंची. आरोपी हरीश नाथ को पत्नी के साथ मारपीट व घर पर तोड़ फोड़ करते हुए गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने संबंधित व्यक्ति पर भादवि की धारा 151 के तहत कार्रवाई की है.