बेरीनाग: ग्राम दिगतोली में नाबालिग (Minor marriage in Digtoli village) की शादी का मामला सामने आया है. बाल विकास अधिकारी ने थाना बेरीनाग में सूचना दी कि, एक व्यक्ति अपने पुत्र की शादी बगीचा बेरीनाग निवासी एक नाबालिग से कर रहा है. मामले को गम्भीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार थानाध्यक्ष बेरीनाग हेम तिवारी, हाईवे पेट्रोल यूनिट प्रभारी रविन्द्र पांगती व अन्य पुलिस कर्मियों के साथ लड़के के घर पहुंची.
जिसके बाद पुलिस ने दोनों परिवारों की काउंसिलिंग की. साथ ही उन्हें बाल विवाह से सम्बन्धित कानून की जानकारी भी दी. जिसके बाद दोनों परिवारों ने अपनी गलती मानी. उन्होंने बताया कि उन्हें कानून की जानकारी नहीं थी. अब वह लड़की के बालिग होने पर ही उसकी शादी करेंगे. इस सम्बन्ध में दोनों परिवारों द्वारा प्रार्थना पत्र भी दिया गया.
21 साल की गई उम्र: बाल विवाह पर अंकुश लगाने के प्रयास के तहत केंद्र ने अब लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दी है. इस प्रस्ताव के मंजूर होने के बाद सरकार बाल विवाह निषेध कानून, स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन कर रही है.