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होटल कारोबारी से मारपीट करना थानाध्यक्ष को पड़ा महंगा, दर्ज हुई FIR

होटल कारोबारी से मारपीट करना थानाध्यक्ष को महंगा पड़ गया. अब मुनस्यारी थाने में थानाध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.

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Published : Nov 26, 2019, 8:06 AM IST

पिथौरागढ़: होटल कारोबारी से मारपीट और गाली-गलौज के मामले में मुनस्यारी के पूर्व थानाध्यक्ष प्रदीप चौहान के खिलाफ कार्रवाई की गई है. अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस मामले में संज्ञान लेने के बाद मुनस्यारी थाने में आईपीसी की धारा 323 और 504 के साथ ही एससीएसटी एक्ट में मुकदमा किया गया है.

पढ़ें- 132 बोतल अवैध शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार

बता दें कि अक्टूबर माह में मुनस्यारी के थानाध्यक्ष प्रदीप चौहान पर एक होटल कारोबारी विक्रम सिंह जंगपांगी को बुरी तरह पीटने और जातिसूचक शब्दों को इस्तेमाल करने का आरोप लगा था. जिसके बाद इस मामले में थानाध्यक्ष द्वारा थाने के भीतर पीड़ित पक्ष के साथ की गई गाली-गलौज का वीडियो भी सामने आया था. वहीं इस मामले में स्थानीय लोगों के दबाव के बाद थानाध्यक्ष का देहरादून तबादला कर दिया गया था. मगर जांच की आड़ में मुकदमें को लगातार टाला जा रहा था.

वहीं इस मामले में एसटी आयोग ने आरोपी थानाध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे. जिसके बाद सोमवार को विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. वहीं इस मामले में पुलिस अधीक्षक आरसी राजगुरु का कहना है कि इस मामले की गहनता से जांच की जाएगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी.

पिथौरागढ़: होटल कारोबारी से मारपीट और गाली-गलौज के मामले में मुनस्यारी के पूर्व थानाध्यक्ष प्रदीप चौहान के खिलाफ कार्रवाई की गई है. अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस मामले में संज्ञान लेने के बाद मुनस्यारी थाने में आईपीसी की धारा 323 और 504 के साथ ही एससीएसटी एक्ट में मुकदमा किया गया है.

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बता दें कि अक्टूबर माह में मुनस्यारी के थानाध्यक्ष प्रदीप चौहान पर एक होटल कारोबारी विक्रम सिंह जंगपांगी को बुरी तरह पीटने और जातिसूचक शब्दों को इस्तेमाल करने का आरोप लगा था. जिसके बाद इस मामले में थानाध्यक्ष द्वारा थाने के भीतर पीड़ित पक्ष के साथ की गई गाली-गलौज का वीडियो भी सामने आया था. वहीं इस मामले में स्थानीय लोगों के दबाव के बाद थानाध्यक्ष का देहरादून तबादला कर दिया गया था. मगर जांच की आड़ में मुकदमें को लगातार टाला जा रहा था.

वहीं इस मामले में एसटी आयोग ने आरोपी थानाध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे. जिसके बाद सोमवार को विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. वहीं इस मामले में पुलिस अधीक्षक आरसी राजगुरु का कहना है कि इस मामले की गहनता से जांच की जाएगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी.

Intro:पिथौरागढ़: होटल कारोबारी से मारपीट और गाली-गलौज के मामले में मुनस्यारी के पूर्व थानाध्यक्ष प्रदीप चौहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा इस मामले का संज्ञान लेने के बाद मुनस्यारी थाने में आईपीसी की धारा 323 और 504 के साथ ही एससीएसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है। Body:आपको बता दें कि अक्टूबर माह में मुनस्यारी के थानाध्यक्ष प्रदीप चौहान पर एक होटल कारोबारी विक्रम सिंह जंगपांगी से बुरी तरह मारपीट करने और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने के आरोप थे। इस मामले में थानाध्यक्ष द्वारा थाने के भीतर पीड़ित पक्ष के साथ की गई गाली-गलौज का वीडियो भी सामने आया था। इस मामले में स्थानीय लोगों के दबाव के बाद थानाध्यक्ष का देहरादून तबादला कर दिया गया था। मगर जांच की आड़ में मुकदमे को लगातार टाला जा रहा था। वहीं इस मामले में एसटी आयोग ने आरोपी थानाध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। जिसके बाद आज विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं इस मामले में पुलिस अधीक्षक आरसी राजगुरु का कहना है कि इस मामले की गहनता से जांच से जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने पर उचित कार्रवाई की जाएगी।Conclusion:
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