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नाम बदलकर दोस्त की बहन से की छेड़छाड़, कोर्ट ने सुनाई 4 साल की सजा - Accused of molesting a minor imprisonment

पिथौरागढ़ में 2014 में नाबालिग के साथ हुई छेड़छाड़ मामले में दोषी को चार साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही न्यायालय ने पीड़िता को 7 लाख रुपये देने का प्रदेश सरकार को आदेश भी दिया है.

accused arrested
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Published : May 29, 2021, 6:55 AM IST

पिथौरागढ़: नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के दोषी को चार साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है. दोषी को पांच-पांच हजार जुर्माना भी चुकाना होगा. ऐसा न करने पर उसे छह महीने अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

मामला 2014 का है, जब नगर क्षेत्र में कारपेंटर का काम करने वाले नौशाद ने अपना नाम आकाश बताकर नाबालिग के भाई से जान पहचान बढ़ाई और उनके घर आने-जाने लगा. एक दिन घर में नाबालिग को अकेली पाकर नौशाद ने उसके साथ छेड़खानी की. नाबालिग के चिल्लाने पर पड़ोसी और परिजन घर पहुंचे, तो नौशाद की हकीकत खुलकर सामने आ गई.

पढ़ें: कोरोना संकट: अधिवक्ताओं की बदहाली को लेकर HC ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

परिजनों ने मामले की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई. जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया. तब से मामला न्यायालय में चल रहा था. शुक्रवार को इस मामले में फैसला आया है. विशेष सत्र न्यायाधीष डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने सभी पक्षों और गवाहों को सुनने के बाद दोषी को धारा 354 और पॉक्सो एक्ट के तहत चार साल कारावास और पांच-पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माने की धनराशि पीड़िता को मिलेगी. साथ ही न्यायालय ने पीड़िता को 7 लाख रुपये देने का प्रदेश सरकार को आदेश भी दिया है.

पिथौरागढ़: नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के दोषी को चार साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है. दोषी को पांच-पांच हजार जुर्माना भी चुकाना होगा. ऐसा न करने पर उसे छह महीने अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

मामला 2014 का है, जब नगर क्षेत्र में कारपेंटर का काम करने वाले नौशाद ने अपना नाम आकाश बताकर नाबालिग के भाई से जान पहचान बढ़ाई और उनके घर आने-जाने लगा. एक दिन घर में नाबालिग को अकेली पाकर नौशाद ने उसके साथ छेड़खानी की. नाबालिग के चिल्लाने पर पड़ोसी और परिजन घर पहुंचे, तो नौशाद की हकीकत खुलकर सामने आ गई.

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परिजनों ने मामले की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई. जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया. तब से मामला न्यायालय में चल रहा था. शुक्रवार को इस मामले में फैसला आया है. विशेष सत्र न्यायाधीष डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने सभी पक्षों और गवाहों को सुनने के बाद दोषी को धारा 354 और पॉक्सो एक्ट के तहत चार साल कारावास और पांच-पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माने की धनराशि पीड़िता को मिलेगी. साथ ही न्यायालय ने पीड़िता को 7 लाख रुपये देने का प्रदेश सरकार को आदेश भी दिया है.

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