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MBBS की प्रवेश परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाला दोषी करार, मिली दो साल की कैद

साल 2014-15 में एमबीबीएस की प्रवेश परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले अभियुक्त को कोर्ट ने दोषी मानते हुए दो साल कैद की सजा सुनाई. साथ ही 11 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया.

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Published : Dec 18, 2019, 7:58 PM IST

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2 वर्ष के कठोर कारावास

पौड़ी: श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में साल 2014-15 की काउंसलिंग के दौरान प्रवेश परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले अभियुक्त को कोर्ट ने दोषी पाया. न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित कुमार की अदालत ने दोषी को दो-दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 11 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया.

न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीनगर , अमित कुमार

दोषी नितिन कुमार को आईपीसी की धारा 417 के तहत 6 माह का कठोर कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना लगा. 412 और 120 (बी) आईपीसी धारा के तहत 2 -2 साल का कारावास मिला. इसमें दोषी नितिन कुमार को 4 -4 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा है.

पढ़ेंः निर्भया केस : दोषियों के डेथ वॉरंट पर सुनवाई सात जनवरी तक के लिए टली

बता दें कि साल 2014-15 में एमबीबीएस की प्रवेश परीक्षा में फर्जीवाड़ा कर नितिन ने दूसरे युवक को बैठाया था. इस मामले में नितिन दोषी करार हुआ है. इस पर फैसला सुनाते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीनगर अमित कुमार ने आरोपी को विभिन्न धाराओं में दो साल का कठोर कारावास और 11 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई.

पढ़ेंः व्यापारी भूपी पांडे हत्याकांड का मुख्य आरोपी गौरव गुप्ता यूपी से गिरफ्तार

अभियोजन अधिकारी सुधीर उनियाल ने बताया कि जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर प्राचार्य ने 12 जनवरी 2015 को कोतवाली श्रीनगर में तहरीर दी थी. इसके अनुसार रुड़की के रहने वाले नितिन कुमार 16 सितंबर 2015 को जांच समिति के समक्ष पेश हुआ था. तहरीर के आधार पर नितिन कुमार के खिलाफ धारा 419, 420, 120 (बी) के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई.

पौड़ी: श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में साल 2014-15 की काउंसलिंग के दौरान प्रवेश परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले अभियुक्त को कोर्ट ने दोषी पाया. न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित कुमार की अदालत ने दोषी को दो-दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 11 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया.

न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीनगर , अमित कुमार

दोषी नितिन कुमार को आईपीसी की धारा 417 के तहत 6 माह का कठोर कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना लगा. 412 और 120 (बी) आईपीसी धारा के तहत 2 -2 साल का कारावास मिला. इसमें दोषी नितिन कुमार को 4 -4 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा है.

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बता दें कि साल 2014-15 में एमबीबीएस की प्रवेश परीक्षा में फर्जीवाड़ा कर नितिन ने दूसरे युवक को बैठाया था. इस मामले में नितिन दोषी करार हुआ है. इस पर फैसला सुनाते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीनगर अमित कुमार ने आरोपी को विभिन्न धाराओं में दो साल का कठोर कारावास और 11 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई.

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अभियोजन अधिकारी सुधीर उनियाल ने बताया कि जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर प्राचार्य ने 12 जनवरी 2015 को कोतवाली श्रीनगर में तहरीर दी थी. इसके अनुसार रुड़की के रहने वाले नितिन कुमार 16 सितंबर 2015 को जांच समिति के समक्ष पेश हुआ था. तहरीर के आधार पर नितिन कुमार के खिलाफ धारा 419, 420, 120 (बी) के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई.

Intro:एमबीबीएस की प्रवेश परीक्षा में दूसरे युवक को बैठाने वाले मुन्ना भाई को न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीनगर अमित कुमार ने विभिन्न धाराओं में दो साल का कठोर कारावास ओर 11 हज़ार रुपये का अर्थदंड से दंडित किया है।


Body:श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में वर्ष 2014-15 की काउंसलिंग के दौरान पौड़ी पुलिस को कुछ छात्रों के गलत तरीके से प्रवेश लेने की खुफिया सूचना मिली थी, एसपी पौड़ी की ओर से एक नवम्बर 2014 को पत्र भेजकर मामले की जांच करने को कहा गया था।मेडिकल कॉलेज की तत्कालीन प्रचाया प्रो आईएस योग ने इस प्रकरण में एक जांच कमेटी का गठन किया।जिसमे प्रवेश लेने वाले छात्र की जगह प्रवेश परीक्षा में दूसरे छात्र के बैठने की पुष्टि हुई ।अभियोजन अधिकारी सुधीर उनियाल ने बताया कि जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर प्रचाया ने 12 जनवरी 2015 को कोतवाली श्रीनगर में तहरीर दी ।इसके अनुसार नितिन कुमार पुत्र राजेन्द्र निवासी सिविल लाइन रुड़की 16 सितम्बर 2015 को जांच समिति के समक्ष उपस्थित हुआ।तहरीर के आधार पर कोतवाली में नितिन कुमार और अन्य अज्ञात अभियुक्त के खिलाफ धारा 419,420,120 बी में प्राथमिकता दर्ज हुई।


Conclusion:विवेचना उपरांत न्यायालय में इस मामले में सुनवाई हुई।बहस के उपरांत फैसला सुनाते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित कुमार ने सजा सुनाते हुए नितिन कुमार को एक अन्य अभियुक्त के साथ 417 आईपीसी में 6 माह का कठोर कारावास ओर एक हज़ार रुपये जुर्माना ओर 412 ओ 120 बी में 2 -2 वर्ष के कठोर कारावास व 4 -4हज़ार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई ।सभी सजाये अभियुक्तो की एक साथ चलेगी।
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