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कोटद्वार: एसडीएम ने किया गोखले मार्ग का निरीक्षण, मकान स्वामी को जारी किया नोटिस

सोशल मीडिया में अफवाह फैलाई जा रही थी कि कोटद्वार के गोखले मार्ग पर अवैध तरीके से मदरसा और मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन उप जिलाधिकारी ने मामले की जांच की तो पता चला कि वहां किसी पुराने भवन को मरम्मत कराया जा रहा था.

KOTDWAR
उप जिलाधिकारी ने लिया संज्ञान
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Published : Jun 3, 2020, 8:21 AM IST

Updated : Jun 16, 2020, 6:26 PM IST

कोटद्वार: लॉकडाउन के दौरान सोशल मीडिया में कोटद्वार के गोखले मार्ग पर मदरसा और मस्जिद के अवैध निर्माण की खबर सामने आ रही थी. जिस पर संज्ञान लेते हुए उप जिलाधिकारी और सीओ ने मौका मुआयना किया. जिसमें पता चला की मदरसा और मस्जिद निर्माण की बात महज अफवाह है. वहीं, लॉकडाउन के दौरान बिना अनुमति के मकान स्वामी द्वारा मरम्मत का कार्य कराये जाने पर प्रशासन द्वारा कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है.

एसडीएम ने किया निरीक्षण

इस मौके पर उपजिलाधिकारी कोटद्वार ने बताया कि गोखले मार्ग पर जो निर्माण कार्य चल रहा था, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर झूठी खबर चल रही थी. उसमें कई एजेंसी द्वारा पूर्व में भी जांच की जा चुकी है, लेकिन अब मैंने स्वयं मंगलवार को सीओ कोटद्वार को साथ लेकर उस जगह का निरीक्षण किया गया. जिसमें पाया गया कि भवन स्वामी द्वारा पुराने मकान में कुछ निर्माण कार्य किया जा रहा था. जिसकी अनुमति नहीं थी. भवन स्वामी के खिलाफ प्राधिकरण द्वारा विधिवत नोटिस जारी कर दिया गया है.

आपको बता दें कि कोटद्वार के भीड़ भाड़ वाले गोखले मार्ग पर बीते माह लॉकडॉउन के चौथे चरण में कुछ लोगों द्वारा मदरसे निर्माण की खबर सोशल मीडिया में वायरल की थी. जिसका प्रशासन ने तत्काल संज्ञान लेते हुए भवन स्वामी की तहरीर पर तीन नामजद बदरुदीन, अंजना गोयल, संजय थपलियाल सहित 15-20 अन्य लोगों के खिलाफ झूठी अफवाह फैलाने को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया. अफवाह के बाद इन लोगों ने मरम्मत होने वाले मकान में घुसकर धक्का-मुक्की गाली गलौज भी की थी.

ये भी पढ़े: क्वारंटाइन उल्लंघन मामले में अब तक 417 लोगों पर FIR दर्ज, अफवाह फैलाने वालों पर 110 मुकदमे

इस मामले में कोटद्वार कोतवाली में इस सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 153 क, 295 क, 452, 504, 506, 211,188, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया. मंगलवार को उपजिलाधिकारी और सीओ कोटद्वार ने गोखले मार्ग पहुंचकर मदरसे की जांच की. जहां पर पुराने भवन की मरम्मत की बात सामने आई. जिसकी अनुमति जिला विकास प्राधिकरण द्वारा भवन स्वामी ने नहीं ली थी. ऐसे में मकान स्वामी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है.

कोटद्वार: लॉकडाउन के दौरान सोशल मीडिया में कोटद्वार के गोखले मार्ग पर मदरसा और मस्जिद के अवैध निर्माण की खबर सामने आ रही थी. जिस पर संज्ञान लेते हुए उप जिलाधिकारी और सीओ ने मौका मुआयना किया. जिसमें पता चला की मदरसा और मस्जिद निर्माण की बात महज अफवाह है. वहीं, लॉकडाउन के दौरान बिना अनुमति के मकान स्वामी द्वारा मरम्मत का कार्य कराये जाने पर प्रशासन द्वारा कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है.

एसडीएम ने किया निरीक्षण

इस मौके पर उपजिलाधिकारी कोटद्वार ने बताया कि गोखले मार्ग पर जो निर्माण कार्य चल रहा था, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर झूठी खबर चल रही थी. उसमें कई एजेंसी द्वारा पूर्व में भी जांच की जा चुकी है, लेकिन अब मैंने स्वयं मंगलवार को सीओ कोटद्वार को साथ लेकर उस जगह का निरीक्षण किया गया. जिसमें पाया गया कि भवन स्वामी द्वारा पुराने मकान में कुछ निर्माण कार्य किया जा रहा था. जिसकी अनुमति नहीं थी. भवन स्वामी के खिलाफ प्राधिकरण द्वारा विधिवत नोटिस जारी कर दिया गया है.

आपको बता दें कि कोटद्वार के भीड़ भाड़ वाले गोखले मार्ग पर बीते माह लॉकडॉउन के चौथे चरण में कुछ लोगों द्वारा मदरसे निर्माण की खबर सोशल मीडिया में वायरल की थी. जिसका प्रशासन ने तत्काल संज्ञान लेते हुए भवन स्वामी की तहरीर पर तीन नामजद बदरुदीन, अंजना गोयल, संजय थपलियाल सहित 15-20 अन्य लोगों के खिलाफ झूठी अफवाह फैलाने को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया. अफवाह के बाद इन लोगों ने मरम्मत होने वाले मकान में घुसकर धक्का-मुक्की गाली गलौज भी की थी.

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इस मामले में कोटद्वार कोतवाली में इस सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 153 क, 295 क, 452, 504, 506, 211,188, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया. मंगलवार को उपजिलाधिकारी और सीओ कोटद्वार ने गोखले मार्ग पहुंचकर मदरसे की जांच की. जहां पर पुराने भवन की मरम्मत की बात सामने आई. जिसकी अनुमति जिला विकास प्राधिकरण द्वारा भवन स्वामी ने नहीं ली थी. ऐसे में मकान स्वामी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है.

Last Updated : Jun 16, 2020, 6:26 PM IST
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