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ट्यूशन फीस के नाम पर अतिरिक्त शुल्क वसूलने पर होगी सख्त कार्रवाई, निर्देश जारी - private school

पौड़ी के अभिभावकों को अपर निदेशक शिक्षा मंडल गढ़वाल ने एक खुशखबरी देते हुए प्राइवेट स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि बिना ऑनलाइन क्लास के वे ट्यूशन फीस नहीं ले सकते हैं. इसके अलावा ट्यूशन फीस के अलावा और कोई शुल्क न लेने की बात शिक्षा विभाग के द्वारा की गई है.

अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढवाल मण्डल
अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढवाल मण्डल
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Published : May 25, 2021, 1:19 PM IST

पौड़ी: शिक्षा विभाग पौड़ी की ओर से गढ़वाल मंडल के समस्त निजी स्कूलों पर अतिरिक्त शुल्क वसूलने की शिकायत के खिलाफ दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. मााध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल के अपर निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने जानकारी देते हुए कहा कि प्राइवेट स्कूल जो ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं, उन्हें ही केवल ट्यूशन शुल्क दिया जाएगा.

महावीर सिंह बिष्ट

शिक्षा विभाग को शुल्क के संबंध में लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया है. इस दिशा-निर्देश के बाद प्राइवेट स्कूल ट्यूशन शुल्क के अलावा और किसी गतिविधि का शुल्क नहीं ले पाएंगे. यदि कोई स्कूल ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

पढ़ें: उत्तराखंड में ब्लैक फंगस महामारी घोषित

इस संदर्भ में अपर निदेशक माध्यमिक की ओर से गढ़वाल मंडल के समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है. इस फैसले के बाद उन अभिभावकों ने निश्चित रूप से राहत की सांस ली है, जो प्राइवेट स्कूल की मनमानी से परेशान थे.

पौड़ी: शिक्षा विभाग पौड़ी की ओर से गढ़वाल मंडल के समस्त निजी स्कूलों पर अतिरिक्त शुल्क वसूलने की शिकायत के खिलाफ दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. मााध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल के अपर निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने जानकारी देते हुए कहा कि प्राइवेट स्कूल जो ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं, उन्हें ही केवल ट्यूशन शुल्क दिया जाएगा.

महावीर सिंह बिष्ट

शिक्षा विभाग को शुल्क के संबंध में लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया है. इस दिशा-निर्देश के बाद प्राइवेट स्कूल ट्यूशन शुल्क के अलावा और किसी गतिविधि का शुल्क नहीं ले पाएंगे. यदि कोई स्कूल ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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इस संदर्भ में अपर निदेशक माध्यमिक की ओर से गढ़वाल मंडल के समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है. इस फैसले के बाद उन अभिभावकों ने निश्चित रूप से राहत की सांस ली है, जो प्राइवेट स्कूल की मनमानी से परेशान थे.

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