श्रीनगरः हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. अब एनपीएस यानी नई पेंशन योजना के तहत उन्हें भी सेवानिवृत्ति के अवसर पर ग्रेच्युटी मिलेगी. अभी तक साल 2005 के बाद एनपीएस में नियुक्त शिक्षकों और कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी नहीं मिलने का प्रावधान था, लेकिन अब नए आदेश के बाद करीब 350 से ज्यादा कर्मियों और शिक्षकों को ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा.
बता दें कि बीते 30 जून को एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय के वित्त कमेटी ने एनपीएस में ग्रेच्युटी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. जिस पर बीते 2 जुलाई को कुलपति प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल की अध्यक्षता में हुई विवि कार्यपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को अंतिम रूप से मंजूरी दे दी गई.
इसके बाद 17 जुलाई को विवि ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया. गढ़वाल विवि के शिक्षकों को भी अब सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश के नकदीकरण की भी सुविधा मिलेगी. जिसमें 300 दिनों के अर्जित अवकाश के बदले सेवानिवृत्ति पर नकद धनराशि मिलती है.
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एचएनबी गढ़वाल विवि टीचर वेलफेयर सोसाइटी के महासचिव प्रोफेसर आरएस फर्त्याल ने कहा कि एनपीएस के तहत अब ग्रेच्युटी भी मिलने पर सेवानिवृत्ति के समय हर शिक्षक और कर्मचारी को 20-20 लाख रुपए की धनराशि मिलेगी. जिसका लाभ गढ़वाल विवि के सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को मिलेगा. इतना ही नहीं सेवाकाल के दौरान असमय मृत्यु हो जाने पर स्वजन को डेथ ग्रेच्युटी भी मिलेगी.
साल 2005 से पहले स्वायत्त संस्था विश्वविद्यालय में नियुक्त होने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी भी मिला करती थी. 2005 में एनपीएस लागू हो जाने से ग्रेच्युटी का प्रावधान भी समाप्त हो गया. इस दौरान टीचर वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव आरएस फर्त्याल एनपीएस में भी ग्रेच्युटी दिलवाने और अर्जित अवकाश का नगदीकरण दिलवाने को लेकर लगातार संघर्षरत रहे.
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कुलपति अन्नपूर्णा नौटियाल का भी इस मामले में रुख सकारात्मक देखा गया. कुलपति के रुख से उत्साहित होकर विवि के शिक्षकों और कर्मचारियों ने इसे लेकर अपना संघर्ष और तेज किया. प्रोफेसर आरएस फर्त्याल ने कहा कि इससे कर्मियों और टीचरों को इसका लाभ मिलेगा. लंबे समय से सभी इसकी आवाज उठा रहे थे.
वहीं, एचएनबी गढ़वाल विवि के वित्त अधिकारी एसके श्रीवास्तव ने बताया कि ग्रेच्युटी के संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं. इनसे 350 कर्मियों और टीचरों को इसका लाभ मिलेगा. ये आदेश गढ़वाल विश्वविद्यालय के तीनों परिसरों पौड़ी, टिहरी और श्रीनगर के लिए मान्य होगा.