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बिना लाइसेंस मटन शॉप संचालित करना पड़ा भारी, देना होगा एक लाख रुपया जुर्माना - Unlicensed Mutton Shop

पौड़ी के धुमाकोट तहसील (Pauri Dhumakot Tehsil) क्षेत्र के अंतर्गत बिना लाइसेंस अवैध रूप से मटन शॉप चलाना महंगा पड़ गया. अवैध रूप से मटन शॉप चलाने के मामले में न्यायालय अभिर्णायक अधिकारी व अपर जिलाधिकारी ने 1 लाख 10 हजार का अर्थदंड लगाया है.

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बिना लाइसेंस मटन शॉप पर हुई कार्रवाई.
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Published : Jul 5, 2022, 8:37 AM IST

पौड़ी: धुमाकोट तहसील (Pauri Dhumakot Tehsil) क्षेत्र के अंतर्गत बिना लाइसेंस अवैध रूप से मटन शॉप चलाना महंगा पड़ गया. अवैध रूप से मटन शॉप चलाने के मामले में न्यायालय अभिर्णायक अधिकारी व अपर जिलाधिकारी ने 1 लाख 10 हजार का अर्थदंड लगाया है. इस मामले में फूड सेफ्टी ऑफिस ने छह महीने पहले कार्रवाई की थी.

खाद्य एवं सुरक्षा विभाग द्वारा तहसील धुमाकोट क्षेत्र अंतर्गत बिना लाइसेंस के अवैध रूप से मटन शॉप संचालित करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की. फूड सेफ्टी ऑफिस अजब सिंह रावत ने बताया पिछले छह माह पहले बिना लाइसेंस के मटन शॉप चलाने के मामले में विक्रेता की दुकान को सीज किया गया था. निरीक्षण दौरान संबंधित मांस विक्रेता सौरभ, निवासी 95-कसाना मल्ला के पास लाइसेंस प्राप्त नहीं हुआ.
पढ़ें-उधमसिंह नगर की 15 शराब की दुकानों का लाइसेंस होगा निरस्त, जानें क्यों
उन्होंने कहा कि बिना लाइसेंस के मटन शॉप चलाने के मामले में फूड सेफ्टी एक्ट का उल्लंघन पाया गया. साथ ही इस प्रकार के अवैध गतिविधियों से प्रशासन को राजस्व का नुकसान होता है. जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय अभिर्णायक अधिकारी व अपर जिलाधिकारी ईला गिरी की अदालत ने एक्ट का उल्लंघन पाया. उन्होंने नियम के विरूद्व मटन, चिकन तथा मछली बेचने पर संबंधित विक्रेता पर एक लाख दस हजार का अर्थदंड लगाया है.

पौड़ी: धुमाकोट तहसील (Pauri Dhumakot Tehsil) क्षेत्र के अंतर्गत बिना लाइसेंस अवैध रूप से मटन शॉप चलाना महंगा पड़ गया. अवैध रूप से मटन शॉप चलाने के मामले में न्यायालय अभिर्णायक अधिकारी व अपर जिलाधिकारी ने 1 लाख 10 हजार का अर्थदंड लगाया है. इस मामले में फूड सेफ्टी ऑफिस ने छह महीने पहले कार्रवाई की थी.

खाद्य एवं सुरक्षा विभाग द्वारा तहसील धुमाकोट क्षेत्र अंतर्गत बिना लाइसेंस के अवैध रूप से मटन शॉप संचालित करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की. फूड सेफ्टी ऑफिस अजब सिंह रावत ने बताया पिछले छह माह पहले बिना लाइसेंस के मटन शॉप चलाने के मामले में विक्रेता की दुकान को सीज किया गया था. निरीक्षण दौरान संबंधित मांस विक्रेता सौरभ, निवासी 95-कसाना मल्ला के पास लाइसेंस प्राप्त नहीं हुआ.
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उन्होंने कहा कि बिना लाइसेंस के मटन शॉप चलाने के मामले में फूड सेफ्टी एक्ट का उल्लंघन पाया गया. साथ ही इस प्रकार के अवैध गतिविधियों से प्रशासन को राजस्व का नुकसान होता है. जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय अभिर्णायक अधिकारी व अपर जिलाधिकारी ईला गिरी की अदालत ने एक्ट का उल्लंघन पाया. उन्होंने नियम के विरूद्व मटन, चिकन तथा मछली बेचने पर संबंधित विक्रेता पर एक लाख दस हजार का अर्थदंड लगाया है.

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