पौड़ी: ससुर के खिलाफ अपनी बहू के लिए जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस ने ससुर के खिलाफ एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है.
कोतवाली पौड़ी के अंतर्गत एक कस्बे के निवासी ससुर को अपनी बहू के लिए जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करना भारी पड़ा है. मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. बहू ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की. पुलिस ने ससुर के खिलाफ एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. मामले की विवेचना सीओ सदर पीएल टम्टा को सौंपी गई है.
कोतवाली पौड़ी के डांडापानी कस्बे के गल्ला गोदाम मोहल्ला निवासी एक शख्स पर उसकी अपनी ही बहू ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने, गाली गलौज किए जाने की शिकायत पुलिस से की. बहू की शिकायत पर पुलिस ने ससुर के खिलाफ एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. थानाध्यक्ष पौड़ी विनोद गुसाईं ने बताया कि गल्ला-गोदाम मोहल्ला निवासी एक शख्स के बड़े बेटे का प्रेम विवाह करीब 10 से 12 साल पहले से हुआ था.
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शख्स की बहू के अनुसूचित जाति की होने के चलते शादी के बाद से ही परिवारिक विवाद होने लगे. उन्होंने बताया कि बहू भी पौड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत की ही रहने वाली है. दोनों के दो बेटे भी हैं. उन्होंने बताया कि बहू न्यायिक कार्य के चलते न्यायालय परिसर में थी. यहीं ससुर ने बहू को जातिसूचक शब्द कहने के साथ ही गाली गलौज भी की. कोतवाल गुसाईं ने बताया कि बहू की शिकायत पर ससुर के खिलाफ एससी एसटी एक्ट के तहत जातिसूचक शब्दों का उपयोग करने, गाली गलौज करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले की विवेचना सीओ सदर पीएल टम्टा को सौंपी गई है.