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बीना राणा पर पंचायती राज अधिनियमों के उल्लंघन का आरोप, ये है पूरा मामला

भारतीय जनता पार्टी से कल्जीखाल ब्लॉक प्रमुख बीना राणा पर पंचायती राज अधिनियमों के उल्लंघन करने का आरोप लगा है. जानिए आखिर क्या है पूरा मामला...

pauri
हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष महेंद्र असवाल ने बीना राणा पर लगाए आरोप.
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Published : Aug 29, 2020, 1:29 PM IST

Updated : Sep 17, 2020, 2:38 PM IST

पौड़ी: अधिवक्ता व विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष महेंद्र असवाल ने कल्जीखाल ब्लॉक की प्रमुख बीना राणा पर पंचायती राज अधिनियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने बताया कि प्रमुख रहते हुए उनकी कंपनी ने पीएमजीएसवाई सहित अन्य विभागों में ठेकेदारी का काम किया है, जो कि नियमानुसार गलत है.

महेंद्र असवाल ने कहा पंचायती राज अधिनियम की धारा 69 के तहत वह लोक सेवक हैं. कोई भी लोक सेवक ठेकेदारी नहीं कर सकता है. वहीं, ब्लॉक प्रमुख ने लोक सेवक होने के बावजूद भी चार विभिन्न जगहों पर ठेकेदारी का काम किया है. यह सभी जानकारी सूचना के अधिकार से प्राप्त हुई है, जिसकी शिकायत प्रदेश के मुख्यमंत्री को की गई है. वहीं, मुख्यमंत्री की ओर से पंचायती राज प्रभारी सचिव को इस प्रकरण पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.

बीना राणा पर पंचायती राज अधिनियमों के उल्लंघन का आरोप

पढ़ें- उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष बंशीधर भगत निकले कोरोना पॉजिटिव

शिकायतकर्ता महेंद्र असवाल ने बताया कि उन्हें सूचना के अधिकार से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि वर्तमान में कल्जीखाल ब्लाक प्रमुख बीना राणा की और से चार अलग-अलग स्थानों जोशीमठ, कल्जीखाल, नारायणबगड़ और बीरोंखाल में पीएमजीएसवाई (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना) के काम किए गए हैं. लोक सेवक होने के चलते ठेकेदारी का कार्य करना पंचायती राज अधिनियम के तहत गलत है.

वहीं, इस प्रकरण की शिकायत प्रदेश के मुख्यमंत्री से करने के बाद मुख्यमंत्री की ओर से पंचायती राज प्रभारी सचिव को इस प्रकरण पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि जो भी लोग फर्जी दस्तावेजों के दम पर ठेकेदारी का पंजीकरण कर रहे हैं, साथ ही लोक सेवक होने के बाद भी ठेकेदारी कर रहे हैं उन पर जल्द कार्रवाई की जाए.

पौड़ी: अधिवक्ता व विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष महेंद्र असवाल ने कल्जीखाल ब्लॉक की प्रमुख बीना राणा पर पंचायती राज अधिनियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने बताया कि प्रमुख रहते हुए उनकी कंपनी ने पीएमजीएसवाई सहित अन्य विभागों में ठेकेदारी का काम किया है, जो कि नियमानुसार गलत है.

महेंद्र असवाल ने कहा पंचायती राज अधिनियम की धारा 69 के तहत वह लोक सेवक हैं. कोई भी लोक सेवक ठेकेदारी नहीं कर सकता है. वहीं, ब्लॉक प्रमुख ने लोक सेवक होने के बावजूद भी चार विभिन्न जगहों पर ठेकेदारी का काम किया है. यह सभी जानकारी सूचना के अधिकार से प्राप्त हुई है, जिसकी शिकायत प्रदेश के मुख्यमंत्री को की गई है. वहीं, मुख्यमंत्री की ओर से पंचायती राज प्रभारी सचिव को इस प्रकरण पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.

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शिकायतकर्ता महेंद्र असवाल ने बताया कि उन्हें सूचना के अधिकार से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि वर्तमान में कल्जीखाल ब्लाक प्रमुख बीना राणा की और से चार अलग-अलग स्थानों जोशीमठ, कल्जीखाल, नारायणबगड़ और बीरोंखाल में पीएमजीएसवाई (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना) के काम किए गए हैं. लोक सेवक होने के चलते ठेकेदारी का कार्य करना पंचायती राज अधिनियम के तहत गलत है.

वहीं, इस प्रकरण की शिकायत प्रदेश के मुख्यमंत्री से करने के बाद मुख्यमंत्री की ओर से पंचायती राज प्रभारी सचिव को इस प्रकरण पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि जो भी लोग फर्जी दस्तावेजों के दम पर ठेकेदारी का पंजीकरण कर रहे हैं, साथ ही लोक सेवक होने के बाद भी ठेकेदारी कर रहे हैं उन पर जल्द कार्रवाई की जाए.

Last Updated : Sep 17, 2020, 2:38 PM IST
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