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HC की एकल पीठ के फैसले को डबल बेंच ने पलटा, जनता इंटर कॉलेज जखेटी में प्रशासक नियुक्त - Janta Inter College Jakheti

मुख्य शिक्षाधिकारी पौड़ी ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद जनता इंटर कॉलेज जखेटी (Janta Inter College Jakheti) में प्रबंध समिति को दिए गए अनुमोदन को वापस ले लिया है. इस मामले में क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता ने प्रबंध समिति के चुनावों को लेकर संपा‌दित की गई प्रक्रिया में अनेक खामियां मिलने की शिकायत शिक्षामंत्री से की थी. जिसके बाद शिक्षा मंत्री के निर्देश पर मामले की जांच हुई है.

srinagar
श्रीनगर
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Published : Sep 19, 2022, 12:44 PM IST

श्रीनगर: जनता इंटर कॉलेज जखेटी (Janta Inter College Jakheti) में प्रबंध समिति को दिए गए अनुमोदन को मुख्य शिक्षाधिकारी आनंद भारद्वाज (Chief Education Officer Anand Bhardwaj) ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद वापस ले लिया है. बताते चलें कि इस मामले में क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता ने प्रबंध समिति के चुनावों को लेकर संपा‌दित की गई प्रक्रिया में अनेक खामियां मिलने की शिकायत शिक्षामंत्री से की थी. जिस पर अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल ने शिक्षा मंत्री के निर्देश पर मामले की जांच की थी.

एडी ने जांच में पाया था कि यहां आजीवन सदस्यों की अनुमोदन सूची जांच में विद्यालय की अनुमोदित प्रशासन योजना के अनुरूप नहीं की गई. शिकायकर्ता राजेश कोली ने कहा कि जिले के जनता इंटर कॉलेज में प्रबंध समिति के चुनावों (Management Committee Election) को लेकर बीती 26 मार्च, 2022 को विद्यालय में प्रबंध समिति के चुनाव संपन्न हुए थे, जिस पर शिक्षा मंत्री व आयुक्त गढ़वाल मंडल से शिकायत की गई थी.

हाईकोर्ट के आदेश के बाद जनता इंटर कॉलेज जखेटी में प्रशासक नियुक्त.

शिक्षा मंत्री व आयुक्त ने अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल महावीर बिष्ट (Mahavir Bisht) को जांच के निर्देश दिए थे. अपर निदेशक ने मामले की जांच कर विद्यालय प्रबंध समिति के गठन के चुनाव के लिए सदस्यों की सूची का अनुमोदन नियमानुसार नहीं होना पाया था. अपर निदेशक ने जांच करने के बाद कहा था कि तत्कालीन मुख्य शिक्षा अधिकारी मदन सिंह रावत (Madan Singh Rawat) ने इस सूची का अनुमोदन नहीं किया था. इस सूची में मौजूद 32 सदस्यों ने बिना विज्ञप्ति जारी हुए व बिना बैंक ड्राफ्ट दिए विद्यालय से सदस्यता दी गई थी. जिसके बाद सदस्यों द्वारा प्रबंध समिति के चुनाव में हिस्सा लिया.
पढ़ें- शहरी विकास मंत्री के 74 तबादलों पर चला CM धामी का चाबुक, आदेश पर तत्काल लगाई रोक

इसके बाद शिकायतकर्ता ने मई, 2022 में याचिका दायर की थी. जिस पर एकल पीठ ने प्रबंधक के पक्ष में फैसला सुनाया था. जिसके बाद शिकायतकर्ता ने इस फैसले को डबल बैंच में चुनौती दी थी. डबल बेंच ने मुख्य शिक्षाधिकारी के चुनाव अनुमोदन को निरस्त करने का आदेश दिया है. कोर्ट के आदेश के बाद मुख्य शिक्षाधिकारी पौड़ी ने भी आदेश जारी कर प्रबंधन समिति को प्रदान किए गए अनुमोदन के आदेश को निरस्त करते हुए, यहां पर प्रबंध संचालक के रूप में नौडियाल गांव के प्रधानाध्यापक दिनेश पुंडीर को जिम्मेदारी दी है.

श्रीनगर: जनता इंटर कॉलेज जखेटी (Janta Inter College Jakheti) में प्रबंध समिति को दिए गए अनुमोदन को मुख्य शिक्षाधिकारी आनंद भारद्वाज (Chief Education Officer Anand Bhardwaj) ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद वापस ले लिया है. बताते चलें कि इस मामले में क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता ने प्रबंध समिति के चुनावों को लेकर संपा‌दित की गई प्रक्रिया में अनेक खामियां मिलने की शिकायत शिक्षामंत्री से की थी. जिस पर अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल ने शिक्षा मंत्री के निर्देश पर मामले की जांच की थी.

एडी ने जांच में पाया था कि यहां आजीवन सदस्यों की अनुमोदन सूची जांच में विद्यालय की अनुमोदित प्रशासन योजना के अनुरूप नहीं की गई. शिकायकर्ता राजेश कोली ने कहा कि जिले के जनता इंटर कॉलेज में प्रबंध समिति के चुनावों (Management Committee Election) को लेकर बीती 26 मार्च, 2022 को विद्यालय में प्रबंध समिति के चुनाव संपन्न हुए थे, जिस पर शिक्षा मंत्री व आयुक्त गढ़वाल मंडल से शिकायत की गई थी.

हाईकोर्ट के आदेश के बाद जनता इंटर कॉलेज जखेटी में प्रशासक नियुक्त.

शिक्षा मंत्री व आयुक्त ने अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल महावीर बिष्ट (Mahavir Bisht) को जांच के निर्देश दिए थे. अपर निदेशक ने मामले की जांच कर विद्यालय प्रबंध समिति के गठन के चुनाव के लिए सदस्यों की सूची का अनुमोदन नियमानुसार नहीं होना पाया था. अपर निदेशक ने जांच करने के बाद कहा था कि तत्कालीन मुख्य शिक्षा अधिकारी मदन सिंह रावत (Madan Singh Rawat) ने इस सूची का अनुमोदन नहीं किया था. इस सूची में मौजूद 32 सदस्यों ने बिना विज्ञप्ति जारी हुए व बिना बैंक ड्राफ्ट दिए विद्यालय से सदस्यता दी गई थी. जिसके बाद सदस्यों द्वारा प्रबंध समिति के चुनाव में हिस्सा लिया.
पढ़ें- शहरी विकास मंत्री के 74 तबादलों पर चला CM धामी का चाबुक, आदेश पर तत्काल लगाई रोक

इसके बाद शिकायतकर्ता ने मई, 2022 में याचिका दायर की थी. जिस पर एकल पीठ ने प्रबंधक के पक्ष में फैसला सुनाया था. जिसके बाद शिकायतकर्ता ने इस फैसले को डबल बैंच में चुनौती दी थी. डबल बेंच ने मुख्य शिक्षाधिकारी के चुनाव अनुमोदन को निरस्त करने का आदेश दिया है. कोर्ट के आदेश के बाद मुख्य शिक्षाधिकारी पौड़ी ने भी आदेश जारी कर प्रबंधन समिति को प्रदान किए गए अनुमोदन के आदेश को निरस्त करते हुए, यहां पर प्रबंध संचालक के रूप में नौडियाल गांव के प्रधानाध्यापक दिनेश पुंडीर को जिम्मेदारी दी है.

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