पौड़ीः तहसील क्षेत्र के एक गांव में चार साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने के प्रयास मामले में कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है. मामला बीते साल मई 2018 का है. जहां एक मासूम के साथ नाबालिग ने दुष्कर्म का प्रयास किया था. घटना के बाद परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते आरोपी को हिरासत में लिया था. वहीं, अदालत ने नाबालिग को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा के साथ 2000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.
गौर हो कि बीते साल 7 मई 2018 में एक नाबालिग ने चार साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया था. घटना के दौरान मासूम के परिजन घर पर मौजूद नहीं थे. परिजनों के घर पहुंचने पर मासूम ने आपबीती बताई. जिसके बाद मासूम के पिता ने नाबालिग के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी. तहरीर के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 11 मई को आरोपी नाबालिग को उसके घर से पकड़ कर बाल सुधार गृह भेज दिया था.
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वहीं, अधिवक्ता (पॉक्सो) बिजेंद्र रावत ने बताया कि बीते साल एक नाबालिग ने मासूम के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था. जिस पर सुनवाई करते हुए जिला और सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिग को दोषी पाया है. अदालत ने नाबालिग को पांच साल की सजा सुनाई है.