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मासूम से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले नाबालिग को मिली 5 साल की सजा

पौड़ी में एक मासूम के साथ नाबालिग ने दुष्कर्म का प्रयास किया था. घटना के बाद परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते आरोपी को हिरासत में लिया था. वहीं, अदालत ने नाबालिग को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा के साथ 2000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

जिला और सत्र न्यायालय पौड़ी
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Published : Apr 2, 2019, 6:54 PM IST

पौड़ीः तहसील क्षेत्र के एक गांव में चार साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने के प्रयास मामले में कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है. मामला बीते साल मई 2018 का है. जहां एक मासूम के साथ नाबालिग ने दुष्कर्म का प्रयास किया था. घटना के बाद परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते आरोपी को हिरासत में लिया था. वहीं, अदालत ने नाबालिग को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा के साथ 2000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

जानकारी देते अधिवक्ता (पॉक्सो) बिजेंद्र रावत.


गौर हो कि बीते साल 7 मई 2018 में एक नाबालिग ने चार साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया था. घटना के दौरान मासूम के परिजन घर पर मौजूद नहीं थे. परिजनों के घर पहुंचने पर मासूम ने आपबीती बताई. जिसके बाद मासूम के पिता ने नाबालिग के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी. तहरीर के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 11 मई को आरोपी नाबालिग को उसके घर से पकड़ कर बाल सुधार गृह भेज दिया था.

ये भी पढ़ेंःउत्तराखंड के प्रमुख सचिव की पत्नी के साथ धोखाधड़ी, 'पासपोर्ट विभाग' की वेबसाइट से हुई ठगी

वहीं, अधिवक्ता (पॉक्सो) बिजेंद्र रावत ने बताया कि बीते साल एक नाबालिग ने मासूम के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था. जिस पर सुनवाई करते हुए जिला और सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिग को दोषी पाया है. अदालत ने नाबालिग को पांच साल की सजा सुनाई है.

पौड़ीः तहसील क्षेत्र के एक गांव में चार साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने के प्रयास मामले में कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है. मामला बीते साल मई 2018 का है. जहां एक मासूम के साथ नाबालिग ने दुष्कर्म का प्रयास किया था. घटना के बाद परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते आरोपी को हिरासत में लिया था. वहीं, अदालत ने नाबालिग को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा के साथ 2000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

जानकारी देते अधिवक्ता (पॉक्सो) बिजेंद्र रावत.


गौर हो कि बीते साल 7 मई 2018 में एक नाबालिग ने चार साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया था. घटना के दौरान मासूम के परिजन घर पर मौजूद नहीं थे. परिजनों के घर पहुंचने पर मासूम ने आपबीती बताई. जिसके बाद मासूम के पिता ने नाबालिग के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी. तहरीर के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 11 मई को आरोपी नाबालिग को उसके घर से पकड़ कर बाल सुधार गृह भेज दिया था.

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वहीं, अधिवक्ता (पॉक्सो) बिजेंद्र रावत ने बताया कि बीते साल एक नाबालिग ने मासूम के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था. जिस पर सुनवाई करते हुए जिला और सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिग को दोषी पाया है. अदालत ने नाबालिग को पांच साल की सजा सुनाई है.

Intro:नोट- बाईट न मिलने से आज खबर भेजी गई है।

एंकर- पौड़ी तहसील के एक गांव में मई 2018 में एक नाबालिक ने चार साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया था। मासूम ने अपनी माँ को आपबीती बताई जिसके बाद 8 मई 2018 को मासूम के पिता ने नाबालिक के खिलाफ तहरीर दी। 11 मई को पुलिस ने आरोपी को उसके घर से पकड़ लिया था। वही अब अदालत ने नाबालिक को दोषी करार कर 5 साल की सजा सुनाने हुए 2000 का अर्थदंड भी लगाया है


Body:पौड़ी तहसील के अंतर्गत 7 मई 2018 को जब 4 साल की मासूम के पिता शादी में शामिल होने गए थे और उसकी मां गांव में ही किसी घरेलू काम से गई हुई थी तो मासूम को अकेला देख नाबालिग ने उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की वही जब मां घर पहुंची तो मासूम ने अपनी मां को पूरी आपबीती बताई 8 मई 2018 को मासूम के पिता ने तहरीर दी। जिसके बाद पुलिस ने मासूम का मेडिकल करवा कर पोक्सो सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया। आरोपी को 11 मई 2018 को उसके घर से पकड़ लिया गया था।


Conclusion:अधिवक्ता (पोक्सो) बिजेंद्र रावत ने बताया कि यह मामला 7 मई 2018 का है। मासूम के पिता ने 8 मई 2018 को तहरीर दी थी पड़ोस के नाबालिक ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश पौड़ी की अदालत ने नाबालिक को दोषी पाया और अदालत ने नाबालिग को 5 साल की सजा सुनाने के साथ ही 2000 का अर्थदंड भी लगाया है।
बाईट- बिजेंद्र रावत अधिवक्ता पोक्सो
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