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HC 21 जुलाई को करेगा नैनीताल शत्रु संपत्ति अतिक्रमण मामले पर सुनवाई, जिला प्रशासन ने पूरी की तैयारी

उत्तराखंड हाईकोर्ट, नैनीताल शत्रु संपत्ति अतिक्रमण मामले में 21 जुलाई को सुनवाई करेगा. उधर जिला प्रशासन ने अतिक्रमण ध्वस्तीकरण कार्रवाई की पूरी तैयारी कर ली है. 21 जुलाई से क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी जाएगी.

enemy property
शत्रु संपत्ति
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Published : Jul 20, 2023, 9:30 PM IST

Updated : Jul 20, 2023, 10:08 PM IST

पुलिस प्रशासन ने पूरी की तैयारी.

नैनीतालः उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ 21 जुलाई को नैनीताल के मेट्रोपोल में अतिक्रमकारियों के मामले पर सुनवाई करेगी. एसडीएम कोर्ट और सिविल कोर्ट से अतिक्रमणकारियों को राहत नहीं मिलने पर उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है. गुरुवार 20 जुलाई को अतिक्रमणकारियों ने मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ से अपील करते हुए कहा कि उनके मामले पर तत्काल सुनवाई की जाए. लेकिन मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए शुक्रवार की तिथि नियत की.

मामले के मुताबिक, महमूद अली, ताहिर समेत अन्य 8 लोगों ने याचिका दाखिल की है और एसडीएम के नोटिस को चुनौती दी है. नैनीताल के शत्रु संपत्ति पर सालों से कब्जा है, जिसको लेकर 134 अतिक्रमणकारियों को चिन्हित कर 4 मई को नोटिस दिया गया और 24 जून को बेदखली का नोटिस एसडीएम नैनीताल द्वारा दे दिया गया. घरों को खुद खाली नहीं करने पर प्रशासन ने इन लोगों के बिजली पानी के कनेक्शन काट दिए थे.

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जानिए क्या है शत्रु संपत्ति.

21 जुलाई से धारा 144 लागू: उधर नैनीताल प्रशासन में पाकिस्तान के राजा महमूदाबाद की संपत्ति से अवैध अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली है. गुरुवार को जिलाधिकारी वंदना सिंह ने अतिक्रमण को लेकर जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की. जिलाधिकारी ने बताया नैनीताल में शुक्रवार से धारा 144 लागू रहेगी. शहर के मल्लीताल मेट्रोपोल क्षेत्र में स्थानीय और बाहरी क्षेत्र से आने वाले लोगों के लिए आवाजाही पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा.

पुलिस प्रशासन ने पूरी की तैयारी: मेट्रोपोल क्षेत्र से अतिक्रमण हटाए जाने की सूचना के बाद दिनभर मल्लीताल अतिक्रमण प्रभावित क्षेत्र में गहमागहमी का माहौल रहा है. जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने क्षेत्र से अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर मुनादी कर सभी लोगों को चेतावनी दी कि सभी लोग शुक्रवार तक अपना अतिक्रमण हटा लें, न्यथा सभी के खिलाफ धवस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. वहीं यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी अपनी सभी तैयारियां कर ली है.

जानकारी देते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट ने बताया कि अतिक्रमण प्रभावित क्षेत्र में एक एसपी, दो सीओ, 4 दारोगा, सब इंस्पेक्टर समेत पुलिस के जवान और चार कंपनी पीएसी तैनात रहेगी. साथ ही पुलिस ने नैनीताल में आवाजाही के लिए नया ट्रैफिक प्लान भी जारी किया है.

नया ट्रैफिक प्लान: 22 जुलाई को सुबह 6 बजे से अगली तिथि तक मस्जिद तिराहा मल्लीताल से मेट्रोपोल होते हुए चीना बाबा तक जीरो जोन रहेगा. कालाढूंगी रोड से अल्मोड़ा, कैंचीधाम, भवाली जाने वाले समस्त वाहनों को रूसी-01 से रूसी 02 होते हुए अपने गंतव्य को भेजा जाएगा. कालाढूंगी रोड से शहर को आने वाले वाहनों को बारापत्थर से शेरवुड होते हुए राजभवन की तरफ भेजा जाएगा. केवल हाईकोर्ट आने वाले वाहनों को मन्नू महारानी की तरफ भेजा जाएगा. तल्लीताल से मल्लीताल मन्नू महारानी हाईकोर्ट आदि जाने वाले वाहनों को घोड़ा स्टैंड से मोहनको होते हुए, चीना बाबा से मन्नू महारानी की ओर भेजा जाएगा. 23 जुलाई को परीक्षा के अभ्यर्थियों को आकस्मिकता की स्थिति में मस्जिद तिराहा से मेट्रोपोल होते हुए आगे भेजा जाएगा.

पुलिस प्रशासन ने पूरी की तैयारी.

नैनीतालः उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ 21 जुलाई को नैनीताल के मेट्रोपोल में अतिक्रमकारियों के मामले पर सुनवाई करेगी. एसडीएम कोर्ट और सिविल कोर्ट से अतिक्रमणकारियों को राहत नहीं मिलने पर उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है. गुरुवार 20 जुलाई को अतिक्रमणकारियों ने मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ से अपील करते हुए कहा कि उनके मामले पर तत्काल सुनवाई की जाए. लेकिन मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए शुक्रवार की तिथि नियत की.

मामले के मुताबिक, महमूद अली, ताहिर समेत अन्य 8 लोगों ने याचिका दाखिल की है और एसडीएम के नोटिस को चुनौती दी है. नैनीताल के शत्रु संपत्ति पर सालों से कब्जा है, जिसको लेकर 134 अतिक्रमणकारियों को चिन्हित कर 4 मई को नोटिस दिया गया और 24 जून को बेदखली का नोटिस एसडीएम नैनीताल द्वारा दे दिया गया. घरों को खुद खाली नहीं करने पर प्रशासन ने इन लोगों के बिजली पानी के कनेक्शन काट दिए थे.

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जानिए क्या है शत्रु संपत्ति.

21 जुलाई से धारा 144 लागू: उधर नैनीताल प्रशासन में पाकिस्तान के राजा महमूदाबाद की संपत्ति से अवैध अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली है. गुरुवार को जिलाधिकारी वंदना सिंह ने अतिक्रमण को लेकर जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की. जिलाधिकारी ने बताया नैनीताल में शुक्रवार से धारा 144 लागू रहेगी. शहर के मल्लीताल मेट्रोपोल क्षेत्र में स्थानीय और बाहरी क्षेत्र से आने वाले लोगों के लिए आवाजाही पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा.

पुलिस प्रशासन ने पूरी की तैयारी: मेट्रोपोल क्षेत्र से अतिक्रमण हटाए जाने की सूचना के बाद दिनभर मल्लीताल अतिक्रमण प्रभावित क्षेत्र में गहमागहमी का माहौल रहा है. जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने क्षेत्र से अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर मुनादी कर सभी लोगों को चेतावनी दी कि सभी लोग शुक्रवार तक अपना अतिक्रमण हटा लें, न्यथा सभी के खिलाफ धवस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. वहीं यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी अपनी सभी तैयारियां कर ली है.

जानकारी देते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट ने बताया कि अतिक्रमण प्रभावित क्षेत्र में एक एसपी, दो सीओ, 4 दारोगा, सब इंस्पेक्टर समेत पुलिस के जवान और चार कंपनी पीएसी तैनात रहेगी. साथ ही पुलिस ने नैनीताल में आवाजाही के लिए नया ट्रैफिक प्लान भी जारी किया है.

नया ट्रैफिक प्लान: 22 जुलाई को सुबह 6 बजे से अगली तिथि तक मस्जिद तिराहा मल्लीताल से मेट्रोपोल होते हुए चीना बाबा तक जीरो जोन रहेगा. कालाढूंगी रोड से अल्मोड़ा, कैंचीधाम, भवाली जाने वाले समस्त वाहनों को रूसी-01 से रूसी 02 होते हुए अपने गंतव्य को भेजा जाएगा. कालाढूंगी रोड से शहर को आने वाले वाहनों को बारापत्थर से शेरवुड होते हुए राजभवन की तरफ भेजा जाएगा. केवल हाईकोर्ट आने वाले वाहनों को मन्नू महारानी की तरफ भेजा जाएगा. तल्लीताल से मल्लीताल मन्नू महारानी हाईकोर्ट आदि जाने वाले वाहनों को घोड़ा स्टैंड से मोहनको होते हुए, चीना बाबा से मन्नू महारानी की ओर भेजा जाएगा. 23 जुलाई को परीक्षा के अभ्यर्थियों को आकस्मिकता की स्थिति में मस्जिद तिराहा से मेट्रोपोल होते हुए आगे भेजा जाएगा.

Last Updated : Jul 20, 2023, 10:08 PM IST
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