नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लोहाघाट के विधायक खुशाल सिंह अधिकारी के खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई की. आज विधायक खुशाल सिंह अधिकारी को हाईकोर्ट ने अपना पक्ष रखने का अंतिम तिथि दी थी. लेकिन, वे आज उत्तराखंड हाईकोर्ट में अपना पक्ष नहीं रख पाए. न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ अब इस मामले पर 27 जून को एकपक्षीय सुनवाई करेगी.
मामले के अनुसार लोहाघाट विधानसभा सीट पर पराजित प्रत्याशी भाजपा के पूरन सिंह फर्त्याल ने कांग्रेस के विजयी प्रत्याशी खुशाल सिंह अधिकारी के चुनाव को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. चुनाव याचिका में कहा गया है कि खुशाल सिंह अधिकारी ने 24 जनवरी 2022 को नामांकन किया. लेकिन, उन्होंने शपथ पत्र 28 जनवरी को दाखिल किया, जबकि यह नामांकन पत्र के साथ ही दाखिल होना था.
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आरोप है कि शपथ पत्र में उन्होंने गलत सूचनाएं दीं. नामांकन के समय उनके 25 सरकारी कार्यों के ठेके चल रहे थे, जिसे उन्होंने छुपाया है. यही नहीं चुनाव जीतने के बाद भी उन्होंने दो सरकारी ठेके लिए. इस याचिका की पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने खुशाल सिंह अधिकारी से अपना पक्ष रखने को कहा था. यही नहीं यह सूचना अखबार में भी प्रकाशित हुई. उन्हें आज अपना पक्ष रखना था, लेकिन उन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा. जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले की अब एकपक्षीय सुनवाई के आदेश पारित किया है.