नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री फसल बीमा का पैसा (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) किसानों को गलत आंकड़े पेश कर कम दिए जाने के मामले पर सुनवाई की. मामले को सुनने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर, सचिव कृषि, केंद्र सरकार, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस और एनसी एम एसएल कंपनी मुंबई को नोटिस जारी कर 23 फरवरी तक जवाब पेश करने को (Uttarakhand High Court seeks response) कहा है.
मामले की अगली सुनवाई 23 फरवरी को नियत की है. मामले के अनुसार नैनीताल निवासी अजीत सिंह ने जनहित याचिका दायर की थी. याचिका में उन्होंने कहा था कि नैनीताल जिले के 42,300 किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा के अंतर्गत खरीफ की फसल का 2020 में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी से बीमा कराया था. लेकिन डेटा उपलब्ध कराने वाली कंपनी मुंबई द्वारा गलत आंकड़े दिए गए, इसकी वजह से बीमे का पैसा कम दिया और कुछ को तो दिया ही नहीं गया.
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याचिकाकर्ता के मुताबिक किसानों ने इस मामले की शिकायत पीएमओ से भी की थी. यह मामला संसद में भी उठा था. किसानों ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस और एनसी एम एसएल कंपनी मुंबई के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके नुकसान का पैसा दिलाए जाने की मांग की है.