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Roorkee Over Bridge Hearing: हाईकोर्ट ने सरकार से रेलवे ओवर ब्रिज के लिए बजट जारी करने को कहा, सचिव PWD को दिया ये आदेश - सचिव लोक निर्माण विभाग

Railway over bridge in Landhaura नैनीताल हाईकोर्ट में आज रुड़की रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण को लेकर सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग के जिम्मेदार अफसरों को जल्द कार्रवाई करने, नहीं तो कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है. क्या है ये पूरा मामला पढ़िए इस खबर में. Nainital High Court News

Roorkee Over Bridge Hearing
नैनीताल हाईकोर्ट
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Sep 26, 2023, 12:11 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रुड़की के लंढौरा में रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण नहीं किये जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार से पुल के निर्माण हेतु बजट जारी करने को कहा है. साथ ही कोर्ट ने सचिव लोक निर्माण विभाग और चीफ इंजीनियर रुड़की से पुल के निर्माण के लिए शीघ्र कार्रवाई करने को कहा है.

रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण का मामला: ऐसा नहीं करने पर सचिव लोक निर्माण विभाग और चीफ इंजीनियर रुड़की से 18 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने को कहा है. आज सुनवाई पर डिविजनल रेलवे मैनेजर मुरादाबाद कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए. उन्होंने कोर्ट को अवगत कराया कि पुल का निर्माण राज्य सरकार के द्वारा किया जाना है. उन्होंने इसके लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिया है. लेकिन इस पर अग्रिम कोई कार्रवाई नहीं हुई है.

याचिका में ये कहा गया है: मामले के अनुसार लंढौरा निवासी सुभाष चंद की ओर से इस मामले में जनहित दायर की गई है. याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि हाईकोर्ट ने 2018 में रेलवे को लंढौरा में रेलवे लाइन पर ओवर ब्रिज बनाने के निर्देश दिये थे. लेकिन अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया. यही नहीं रेलवे ने ओवर ब्रिज को बड़े वाहनों के लिये बंद कर दिया है. ब्रिज बंद होने से क्षेत्र के लोगों को 35 किलोमीटर अधिक यात्रा करनी पड़ती है.
ये भी पढ़ें: HC ने हरिद्वार SSP और SHO मंगलौर को जारी किया अवमानना नोटिस, जानिए पूरा मामला

ओवर ब्रिज नहीं होने से लोग परेशान हैं: इससे लंढौरा के सात गांव प्रभावित हो रहे हैं. छात्र न स्कूल जा पा रहे हैं और न किसान अपनी फसल को बाजार तक ले जा पा रहे हैं. प्रदेश सरकार और रेलवे इस मामले में कुछ नहीं कर रही हैं. न ही रेलवे की ओर से कोर्ट में शपथ पत्र दिया गया है. यह पुल 125 साल पुराना है. पूर्व में कोर्ट ने इसे बनाने के आदेश भी दिये थे, परन्तु अभी तक कुछ नहीं हुआ.
ये भी पढ़ें: नागरी गांव के आम रास्ते पर अतिक्रमण का मामला, HC ने Encroachment हटाने का दिया आदेश

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रुड़की के लंढौरा में रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण नहीं किये जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार से पुल के निर्माण हेतु बजट जारी करने को कहा है. साथ ही कोर्ट ने सचिव लोक निर्माण विभाग और चीफ इंजीनियर रुड़की से पुल के निर्माण के लिए शीघ्र कार्रवाई करने को कहा है.

रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण का मामला: ऐसा नहीं करने पर सचिव लोक निर्माण विभाग और चीफ इंजीनियर रुड़की से 18 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने को कहा है. आज सुनवाई पर डिविजनल रेलवे मैनेजर मुरादाबाद कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए. उन्होंने कोर्ट को अवगत कराया कि पुल का निर्माण राज्य सरकार के द्वारा किया जाना है. उन्होंने इसके लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिया है. लेकिन इस पर अग्रिम कोई कार्रवाई नहीं हुई है.

याचिका में ये कहा गया है: मामले के अनुसार लंढौरा निवासी सुभाष चंद की ओर से इस मामले में जनहित दायर की गई है. याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि हाईकोर्ट ने 2018 में रेलवे को लंढौरा में रेलवे लाइन पर ओवर ब्रिज बनाने के निर्देश दिये थे. लेकिन अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया. यही नहीं रेलवे ने ओवर ब्रिज को बड़े वाहनों के लिये बंद कर दिया है. ब्रिज बंद होने से क्षेत्र के लोगों को 35 किलोमीटर अधिक यात्रा करनी पड़ती है.
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