नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) ने नगर निगम हल्द्वानी (Municipal Corporation Haldwani) द्वारा शनि बाजार से तहबाजारी वसूलने का टेंडर किये जाने को चुनौती देती अपना शनि बाजार समिति की याचिका खारिज कर दी है. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आर सी खुल्बे की खंडपीठ में हुई.
मामले के अनुसार अपना शनि बाजार समिति हल्द्वानी (Haldwani Shani Bazar) ने नगर निगम द्वारा जारी तहबाजारी वसूलने के टेंडर को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि नगर निगम स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट (street vendors act) के अनुसार तहबाजारी वसूलने के टेंडर नहीं कर सकता. जबकि नगर निगम की ओर से कहा गया कि तहबाजारी रूल्स को सरकार से मंजूरी ली गई है. इसके अलावा ये टेंडर जुलाई में कराए गए थे और वर्क ऑर्डर भी हो चुके हैं. इन तर्कों के आधार पर कोर्ट ने अपना शनि बाजार समिति की याचिका खारिज कर दी.
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बता दें कि शहर के बरेली रोड पर कई सालों से लगने वाला शनि बाजार व्यापारियों के रोजी रोटी से जुड़ा है. सप्ताह में शनिवार के दिन लगने वाले इस मार्केट में बड़ी संख्या में लोग आते हैं. वहीं शनि बाजार में गरीब तबके के लोग खरीदारी करने आते हैं. यहां 10 रुपये से 100 रुपये के भीतर जरूरी सामान आसानी से मिल जाता है.
आज से लगेगा शनि बाजार: नगर निगम और जिला प्रशासन शनिवार से शनि बाजार लगवाने जा रहे हैं. मंडी क्षेत्र में पड़ने वाले सबसे बड़े शनि बाजार का नगर निगम द्वारा 53 लाख रुपये में टेंडर किए जाने का व्यापारी विरोध कर रहे हैं. हालांकि हाईकोर्ट ने उनकी याचिका निरस्त कर दी है. इसके बाद नगर निगम ने दल बल के साथ शुक्रवार को शनि बाजार में साफ सफाई अभियान चलाया. टेंडर प्राप्त कर चुके ठेकेदार को बाजार लगाने की अनुमति दी है.
53 लाख में हुआ है शनि बाजार का टेंडर: पिछले कई सालों से नगर निगम तहबाजारी शुल्क वसूल कर यहां बाजार लगवाता था. लेकिन भारी घाटा होने के बाद नगर निगम ने टेंडर प्रक्रिया कर ठेकेदार को ₹53 लाख में शनि बाजार का ठेका दिया है. जिसके बाद से ही सैकड़ों व्यापारी विरोध कर रहे थे. वहीं विरोध के बावजूद नगर निगम का साफ कहना है कि टेंडर प्रक्रिया के आधार पर ही शनि बाजार में हाट बाजार लगाई जाएगी.
शनि बाजार व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने बताया कि शनिवार से बाजार विधिवत लगाया जाएगा. ठेकेदार और दुकानदारों में किसी तरह का कोई विवाद ना हो इसको लेकर पुलिस को निर्देशित किया गया है. साथ ही बाजार लगाने वाले व्यापारियों को भी निर्देशित किया गया है कि अपने बाजार को सड़क पर नहीं लगाएं. नहीं तो उनके खिलाफ समान जब्ती की भी कार्रवाई की जाएगी.