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UKSSSC Paper Leak: HC से हाकम सिंह को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने सरकार और एसआईटी से मांगा जवाब - uksssc paper leak case

पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी हाकम सिंह की जमानत मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में हाईकोर्ट ने हाकम सिंह को फिलहाल कोई राहत नहीं दी है. मामले को सुनने को बाद वेकेशन जज ने राज्य सरकार और एसआईटी से जवाब मांगा है. ये जवाब तीन हफ्तों में पेश करने को कहा गया है.

UKSSSC Paper Leak
हाईकोर्ट से हाकम सिंह रावत को नहीं मिली राहत
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Published : Feb 8, 2023, 6:11 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट की वेकेशन कोर्ट ने UKSSSC पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी एवं मास्टरमाइंड हाकम सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई की. मामले को सुनने के वाद वेकेशन जज न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ ने एसआईटी और राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है.

मामले के अनुसार 2016 में UKSSSC ने प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर बीपीडीओ की परीक्षा करवाई थी. जिसका पेपर मुख्य आरोपी हाकम सिंह एवं कई अन्य आरोपियों के द्वारा उत्तराखंड के साथ-साथ यूपी के कई जिलों में पेपर लीक करवाया गया था. एक शिकायत के आधार पर एसआईटी ने देहरादून के रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया. जिसमें उसका नाम भी सामने आया. एसआईटी की जांच में उनके खिलाफ पेपर लीक के कई कई सबूत मिले. उन्हीं सबूतों के आधार पर एसआईटी ने हाकम सिंह को 14 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से हाकम सिंह जेल में बंद है.

पढे़ं- Paper Leak: घोटालों की नदी से पकड़ी जा रही छोटी मछलियां, विपक्ष पूछे- मगरमच्छों पर कब होगा एक्शन?

निचली अदालत ने हाकम सिंह को 31 जनवरी 2023 को एक मामले में एसआईटी के द्वारा बिना सबूत पेश करने पर जमानत दे दी है, जबकि अन्य आरोपों में हाकम सिंह को राहत नहीं मिली. जमानत याचिका में कहा गया एसआईटी अभी तक उनके खिलाफ निचली अदालत में कोई सबूत पेश नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से हाकम सिंह को एक मामले में जमानत मिल चुकी है. उसी के आधार पर उन्हें अन्य मामलों में भी जमानत दी जाए.

एसआईटी के पास हाकम सिंह के खिलाफ कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं, न ही उन्होंने अभी तक कोई ठोस साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत किए हैं. उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वे सब राजनीतिक दुर्भावना से लगाये गए हैं. वे ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं. इसी मामले में निचली अदालत ने कई आरोपियों बिना सबूतों के जमानत दे चुकी है. इसका लाभ हाकम सिंह को भी दिया जाए.

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट की वेकेशन कोर्ट ने UKSSSC पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी एवं मास्टरमाइंड हाकम सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई की. मामले को सुनने के वाद वेकेशन जज न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ ने एसआईटी और राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है.

मामले के अनुसार 2016 में UKSSSC ने प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर बीपीडीओ की परीक्षा करवाई थी. जिसका पेपर मुख्य आरोपी हाकम सिंह एवं कई अन्य आरोपियों के द्वारा उत्तराखंड के साथ-साथ यूपी के कई जिलों में पेपर लीक करवाया गया था. एक शिकायत के आधार पर एसआईटी ने देहरादून के रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया. जिसमें उसका नाम भी सामने आया. एसआईटी की जांच में उनके खिलाफ पेपर लीक के कई कई सबूत मिले. उन्हीं सबूतों के आधार पर एसआईटी ने हाकम सिंह को 14 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से हाकम सिंह जेल में बंद है.

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निचली अदालत ने हाकम सिंह को 31 जनवरी 2023 को एक मामले में एसआईटी के द्वारा बिना सबूत पेश करने पर जमानत दे दी है, जबकि अन्य आरोपों में हाकम सिंह को राहत नहीं मिली. जमानत याचिका में कहा गया एसआईटी अभी तक उनके खिलाफ निचली अदालत में कोई सबूत पेश नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से हाकम सिंह को एक मामले में जमानत मिल चुकी है. उसी के आधार पर उन्हें अन्य मामलों में भी जमानत दी जाए.

एसआईटी के पास हाकम सिंह के खिलाफ कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं, न ही उन्होंने अभी तक कोई ठोस साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत किए हैं. उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वे सब राजनीतिक दुर्भावना से लगाये गए हैं. वे ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं. इसी मामले में निचली अदालत ने कई आरोपियों बिना सबूतों के जमानत दे चुकी है. इसका लाभ हाकम सिंह को भी दिया जाए.

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