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शहर में छोटे और बड़े वाहन उड़ा रहे मोटर व्हीकल एक्ट की धज्जियां, पुलिसकर्मियों के वाहन भी नहीं पीछे

हल्द्वानी में छोटे और बड़े वाहन  मोटर व्हीकल एक्ट धारा 52 का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं. वहीं इस मामले में परिवहन विभाग और पुलिस के अधिकारी मौन साधे हुए हैं.

शहर में छोटे और बड़े वाहन उड़ा रहे मोटर व्हीकल एक्ट की धज्जियां.
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Published : Oct 13, 2019, 10:57 AM IST

हल्द्वानी: मोटर व्हीकल एक्ट धारा 52 के तहत वाहनों में कंपनी के अलावा कोई अन्य सामान लगाना गैरकानूनी है. जिसे मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन माना जाता है. लेकिन हल्द्वानी में छोटे और बड़े वाहन मोटर व्हीकल एक्ट धारा 52 का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं. वहीं इस मामले में परिवहन विभाग और पुलिस के अधिकारी मौन साधे हुए हैं. यही नहीं दूसरों को अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाली पुलिस कर्मियों के वाहन भी इस मामले में पीछे नहीं हैं.

शहर में छोटे और बड़े वाहन उड़ा रहे मोटर व्हीकल एक्ट की धज्जियां.

दरअसल, मोटर व्हीकल धारा 52 के तहत किसी भी वाहन में कंपनी के अलावा अलग से कोई भी सामान उक्त वाहन में नहीं लगा सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राष्ट्रीय राज्य मार्ग परिवहन मंत्रालय ने आदेश जारी किए थे कि कंपनी से निकलने वाले वाहनों में लगने वाले सामान के अलावा उस वाहन में कोई अन्य सामान नहीं लगाया जा सकता. क्योंकि उस वाहन में अलग से समान लगाने पर सड़क हादसों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं. उक्त वाहन में अगर कोई अलग से सामान लगाया गया है तो वह गैरकानूनी होगा. लेकिन हल्द्वानी में इन सभी नियमों को ताक पर रखते हुए छोटे और बड़े वाहन नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं.

पढ़ें-CM के विधानसभा क्षेत्र में बंदरों का आतंक, महंगे इलाज के मजबूर ग्रामीण

साथ ही वाहनों पर क्रैश गार्ड, वूलवास और बंपर लगाकर अपने वाहनों की शोभा बढ़ा रहे हैं, जो हादसों को दावत देते हैं. इसका सबसे ज्यादा उपयोग छोटे वाहनों में देखा जा रहा है जो अपने वाहनों को सेफ्टी के लिए क्रैश गार्ड, बंपर,लोहे के एंगल लगा कर चल रहे हैं. यही नहीं दूसरों को अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाली पुलिस के वाहनों में भी इस तरह से क्रैश गार्ड देखे जा सकते हैं. ट्रैफिक इंस्पेक्टर हल्द्वानी महेश चंद्र ने बताया कि कंपनी से तैयार वाहन के अलावा उसमें अलग से कोई भी सामग्री लगाना मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन माना जाता है. यह सामग्री दूसरे को नुकसान पहुंचाता है और सड़क हादसे की संभावना बढ़ती हैं. ऐसे में समय-समय पर अभियान चलाकर उक्त वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाती रही है.

हल्द्वानी: मोटर व्हीकल एक्ट धारा 52 के तहत वाहनों में कंपनी के अलावा कोई अन्य सामान लगाना गैरकानूनी है. जिसे मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन माना जाता है. लेकिन हल्द्वानी में छोटे और बड़े वाहन मोटर व्हीकल एक्ट धारा 52 का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं. वहीं इस मामले में परिवहन विभाग और पुलिस के अधिकारी मौन साधे हुए हैं. यही नहीं दूसरों को अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाली पुलिस कर्मियों के वाहन भी इस मामले में पीछे नहीं हैं.

शहर में छोटे और बड़े वाहन उड़ा रहे मोटर व्हीकल एक्ट की धज्जियां.

दरअसल, मोटर व्हीकल धारा 52 के तहत किसी भी वाहन में कंपनी के अलावा अलग से कोई भी सामान उक्त वाहन में नहीं लगा सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राष्ट्रीय राज्य मार्ग परिवहन मंत्रालय ने आदेश जारी किए थे कि कंपनी से निकलने वाले वाहनों में लगने वाले सामान के अलावा उस वाहन में कोई अन्य सामान नहीं लगाया जा सकता. क्योंकि उस वाहन में अलग से समान लगाने पर सड़क हादसों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं. उक्त वाहन में अगर कोई अलग से सामान लगाया गया है तो वह गैरकानूनी होगा. लेकिन हल्द्वानी में इन सभी नियमों को ताक पर रखते हुए छोटे और बड़े वाहन नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं.

पढ़ें-CM के विधानसभा क्षेत्र में बंदरों का आतंक, महंगे इलाज के मजबूर ग्रामीण

साथ ही वाहनों पर क्रैश गार्ड, वूलवास और बंपर लगाकर अपने वाहनों की शोभा बढ़ा रहे हैं, जो हादसों को दावत देते हैं. इसका सबसे ज्यादा उपयोग छोटे वाहनों में देखा जा रहा है जो अपने वाहनों को सेफ्टी के लिए क्रैश गार्ड, बंपर,लोहे के एंगल लगा कर चल रहे हैं. यही नहीं दूसरों को अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाली पुलिस के वाहनों में भी इस तरह से क्रैश गार्ड देखे जा सकते हैं. ट्रैफिक इंस्पेक्टर हल्द्वानी महेश चंद्र ने बताया कि कंपनी से तैयार वाहन के अलावा उसमें अलग से कोई भी सामग्री लगाना मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन माना जाता है. यह सामग्री दूसरे को नुकसान पहुंचाता है और सड़क हादसे की संभावना बढ़ती हैं. ऐसे में समय-समय पर अभियान चलाकर उक्त वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाती रही है.

Intro:sammry- मोटर व्हीकल एक्ट और सुप्रीम कोर्ट के नियमों के धज्जियां उड़ा रहे हैं वाहन।

एंकर- मोटर व्हीकल एक्ट के तहत धारा 52 के तहत वाहनों में कंपनी के अलावा कोई अन्य सामान लगाना गैरकानूनी है और मोटर वाहन व्हीकल एक्ट का उल्लंघन माना जाता है। लेकिन हल्द्वानी में छोटे से लेकर बड़े वाहन तक मोटर व्हीकल एक्ट धारा 52 का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं ।लेकिन परिवहन विभाग और पुलिस विभाग पूरी तरह से मौन साधा हुआ है।


Body:दरअसल मोटर व्हीकल धारा 52 के तहत किसी भी वाहन में कंपनी के अलावा अलग से कोई भी सामान उक्त वाहन में नहीं लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राष्ट्रीय राज्य मार्ग परिवहन मंत्रालय ने आदेश जारी किए थे कि कंपनी से निकलने वाले वाहनों में लगने वाले सामान के अलावा उस वाहन में कोई अन्य सामान नहीं लगाया जा सकता क्योंकि उस बहन में अलग से समान लगाने पर सड़क हादसे की संभावनाएं ज्यादा होती है। उक्त वाहन में अगर कोई अलग से सामान लगाया गया है तो वह गैरकानूनी होगा। लेकिन हल्द्वानी में इन सभी नियमों को ताक पर रखते हुए छोटे से लेकर बड़े वाहन तक नियमों की धज्जियां उड़ा कर क्रैश गार्ड, वूलवास और बंपर लगाकर अपने वाहनों की शोभा बढ़ा रहे हैं और सड़क हादसे को बढ़ावा दे रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा असर छोटे वाहनों में देखा जा रहा है जो अपने वाहनों को सेफ्टी के लिए क्रैश गार्ड , बंपर ,लोहे के एंगल लगा कर चल रहे हैं और दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
यही नहीं दूसरों को अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाली पुलिस के वाहनों में भी इस तरह से क्रैश गार्ड देखे जा रहे हैं ।


Conclusion:ट्रेफिक इंस्पेक्टर हल्द्वानी महेश चंद्र ने बताया कि कंपनी से तैयार वाहन के अलावा उसमें अलग से कोई भी सामग्री लगाना मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन माना जाता है। यह सामग्री दूसरे को नुकसान पहुंचाता है और सड़क हादसे की संभावना बढ़ती है ऐसे में समय-समय पर अभियान चलाकर उक्त वाहनों के खिलाफ कार्रवाई किया जाता है।

बाइट -महेश चंद्रा ट्रेफिक इंस्पेक्टर हल्द्वानी
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