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हल्द्वानी में प्रशासन का सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ एक्शन, रिलायंस मॉल पर 2 लाख का जुर्माना - रिलायंस मॉल

हल्द्वानी में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान (campaign against single use plastic) चलाते हुए प्रशासन ने रिलायंस मॉल पर छापा (Raid on Reliance Mall) मारा है. प्रशासन को मॉल से 30 क्विंटल से अधिक सिंगल यूज प्लास्टिक बरामद हुआ है. प्रशासन ने सभी सामान जब्त करते हुए 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.

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रिलायंस मॉल
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Published : Sep 8, 2022, 10:13 AM IST

Updated : Sep 8, 2022, 12:26 PM IST

हल्द्वानीः नैनीताल के हल्द्वानी में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया गया. नगर निगम, जिला प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम द्वारा संयुक्त रूप से छापेमारी की कार्रवाई की गई. इस दौरान कमलवागांजा स्थित रिलायंस मॉल पर 120 बैग यानी 30 क्विंटल से अधिक सिंगल यूज प्लास्टिक (Single use plastic recovered from Reliance Mall) जब्त किया गया. प्रशासन ने सभी सामान बरामद कर लिया है. साथ ही रिलायंस मॉल पर 2 लाख रुपए का जुर्माना (Reliance Mall fined Rs 2 lakh) लगाया गया है.

सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह का कहना है कि उन्होंने व्यापारियों से पहले ही अपील की हुई है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग ना करें. इसके बाद लगातार छापेमारी कार्रवाई करते हुए जो भी सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग करता पाया जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि सूचना मिल रही थी कि मॉल के अंदर भारी मात्रा में सिंगल यूज प्लास्टिक रखा गया है. साथ ही ग्राहकों को सामान के साथ पॉलिथीन दी जा रही है. जिसके बाद कार्रवाई की गई है.

हल्द्वानी में प्रशासन का सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ एक्शन.

1 जुलाई से लगाई गई पाबंदीः केंद्र की मोदी सरकार ने 1 जुलाई से देशभर में सिंगल-यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया है. इसके तहत प्लास्टिक से बनी चीजें बंद कर दी गई हैं. इस बैन से रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली कई चीजें भी शामिल हैं. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने उन सामानों की लिस्ट जारी की है, जिनपर रोक लगाई गई है. सिंगल यूज प्लास्टिक यानी प्लास्टिक से बनी ऐसी चीजें, जिसका हम सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इस्तेमाल कर फेंक देते हैं और जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है.
ये भी पढ़ेंः रुद्रपुर में ओवरलोड वाहनों के खिलाफ रात भर चला चेकिंग अभियान, 10 गाड़ियां सीज

इन सामान पर लगाई गई पाबंदी
1: प्लास्टिक कैरी बैग, पॉलीथीन (75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले)
2: प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड्स
3: गुब्बारों के लिए प्लास्टिक स्टिक
4: प्लास्टिक के झंडे
5: कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक
6: थर्माकोल (पॉलिस्ट्रीन)
7: प्लास्टिक की प्लेट
8: प्लास्टिक के कप
9: प्लास्टिक के गिलास
10: कांटे
11: चम्मच
12: चाकू
13: स्ट्रॉ
14: ट्रे
15: मिठाई के डिब्बों को रैप या पैक करने वाली फिल्म
16: इन्विटेशन कार्ड
17: सिगरेट के पैकेट
18: 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या पीवीसी बैनर
19: स्टिरर (चीनी आदि मिलाने वाली चीज)

हल्द्वानीः नैनीताल के हल्द्वानी में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया गया. नगर निगम, जिला प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम द्वारा संयुक्त रूप से छापेमारी की कार्रवाई की गई. इस दौरान कमलवागांजा स्थित रिलायंस मॉल पर 120 बैग यानी 30 क्विंटल से अधिक सिंगल यूज प्लास्टिक (Single use plastic recovered from Reliance Mall) जब्त किया गया. प्रशासन ने सभी सामान बरामद कर लिया है. साथ ही रिलायंस मॉल पर 2 लाख रुपए का जुर्माना (Reliance Mall fined Rs 2 lakh) लगाया गया है.

सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह का कहना है कि उन्होंने व्यापारियों से पहले ही अपील की हुई है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग ना करें. इसके बाद लगातार छापेमारी कार्रवाई करते हुए जो भी सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग करता पाया जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि सूचना मिल रही थी कि मॉल के अंदर भारी मात्रा में सिंगल यूज प्लास्टिक रखा गया है. साथ ही ग्राहकों को सामान के साथ पॉलिथीन दी जा रही है. जिसके बाद कार्रवाई की गई है.

हल्द्वानी में प्रशासन का सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ एक्शन.

1 जुलाई से लगाई गई पाबंदीः केंद्र की मोदी सरकार ने 1 जुलाई से देशभर में सिंगल-यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया है. इसके तहत प्लास्टिक से बनी चीजें बंद कर दी गई हैं. इस बैन से रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली कई चीजें भी शामिल हैं. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने उन सामानों की लिस्ट जारी की है, जिनपर रोक लगाई गई है. सिंगल यूज प्लास्टिक यानी प्लास्टिक से बनी ऐसी चीजें, जिसका हम सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इस्तेमाल कर फेंक देते हैं और जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है.
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इन सामान पर लगाई गई पाबंदी
1: प्लास्टिक कैरी बैग, पॉलीथीन (75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले)
2: प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड्स
3: गुब्बारों के लिए प्लास्टिक स्टिक
4: प्लास्टिक के झंडे
5: कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक
6: थर्माकोल (पॉलिस्ट्रीन)
7: प्लास्टिक की प्लेट
8: प्लास्टिक के कप
9: प्लास्टिक के गिलास
10: कांटे
11: चम्मच
12: चाकू
13: स्ट्रॉ
14: ट्रे
15: मिठाई के डिब्बों को रैप या पैक करने वाली फिल्म
16: इन्विटेशन कार्ड
17: सिगरेट के पैकेट
18: 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या पीवीसी बैनर
19: स्टिरर (चीनी आदि मिलाने वाली चीज)

Last Updated : Sep 8, 2022, 12:26 PM IST
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