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65 की आयु से अधिक के अधिकारी की पुनर्नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती - V K Sinha Reappointment Case

शासनादेश के विपरीत 65 साल से अधिक आयु के अधिकारी को परियोजना सहायक बनाने का मामला नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गया है. उच्च न्यायालय ने निदेशक स्वजल और अपर सचिव पेयजल को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

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नैनीताल हाईकोर्ट
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Published : Jun 4, 2020, 1:48 PM IST

नैनीताल : पेयजल व स्वच्छता मिशन में शासनादेश के विपरीत 65 साल से अधिक आयु के अधिकारी वीके सिन्हा को परियोजना सलाहकार बनाए जाने का मामला नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गया है. मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आरती खुल्बे की खंडपीठ ने निदेशक स्वजल और अपर सचिव पेयजल को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

बता दें कि अधिवक्ता हर्ष निधि शर्मा ने पेयजल व स्वच्छता मिशन में प्रोजेक्ट कंसलटेंट के पद पर वीके सिन्हा की पुनर्नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. याचिका में कहा गया कि वीके सिन्हा की नियुक्ति 22 फरवरी 2013 को जारी शासनादेश के खिलाफ है.

याचिकाकर्ता का कहना है कि वीके सिन्हा 65 साल से अधिक उम्र के अधिकारी हैं और उनकी पुनर्नियुक्ति अवैध है. इस नियुक्ति को मनमाने पूर्ण व एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कराया गया है. याचिका में कहा गया है कि वीके सिन्हा 2009 में प्रोजेक्ट कंसलटेंट के पद पर रखे गये थे. इसके बाद प्रतिवर्ष उनकी नियुक्ति बढ़ाई जा रही है. 65 वर्ष की आयु के बाद भी उनको नियुक्ति दी गई है.

ये भी पढ़ें: जसपुर खुर्द गांव में गंदगी मामले में HC सख्त, 3 सप्ताह में मांगा जवाब

वर्तमान में उन्हें 1 साल तक नियुक्ति दे दी गई है. जबकि शासनादेश में स्पष्ट है कि 65 साल से अधिक आयु के व्यक्तियों की नियुक्ति पर प्रतिबंध है. इससे अधिक आयु के व्यक्ति की नियुक्ति केवल उसी दशा में होगी जब अभ्यर्थी उपलब्ध न हो. परंतु मामले में अन्य अभ्यर्थियों को तलाशने का कोई प्रयास नहीं किया गया है. वीके सिन्हा के प्रार्थना पत्र पर स्वजल निदेशक की आख्या पर अपर सचिव पेयजल के आदेश से ही 72 वर्ष की आयु होने पर भी उन्हें नियुक्ति दी गई. इस संबंध में शासनादेश के प्रावधानों के अनुरूप विभागीय मंत्रियों व मुख्यमंत्री की अनुमति भी नहीं ली गयी. लिहाजा वीके सिन्हा की पुनर्नियुक्ति पूर्ण रूप से असंवैधानिक है.

नैनीताल : पेयजल व स्वच्छता मिशन में शासनादेश के विपरीत 65 साल से अधिक आयु के अधिकारी वीके सिन्हा को परियोजना सलाहकार बनाए जाने का मामला नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गया है. मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आरती खुल्बे की खंडपीठ ने निदेशक स्वजल और अपर सचिव पेयजल को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

बता दें कि अधिवक्ता हर्ष निधि शर्मा ने पेयजल व स्वच्छता मिशन में प्रोजेक्ट कंसलटेंट के पद पर वीके सिन्हा की पुनर्नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. याचिका में कहा गया कि वीके सिन्हा की नियुक्ति 22 फरवरी 2013 को जारी शासनादेश के खिलाफ है.

याचिकाकर्ता का कहना है कि वीके सिन्हा 65 साल से अधिक उम्र के अधिकारी हैं और उनकी पुनर्नियुक्ति अवैध है. इस नियुक्ति को मनमाने पूर्ण व एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कराया गया है. याचिका में कहा गया है कि वीके सिन्हा 2009 में प्रोजेक्ट कंसलटेंट के पद पर रखे गये थे. इसके बाद प्रतिवर्ष उनकी नियुक्ति बढ़ाई जा रही है. 65 वर्ष की आयु के बाद भी उनको नियुक्ति दी गई है.

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वर्तमान में उन्हें 1 साल तक नियुक्ति दे दी गई है. जबकि शासनादेश में स्पष्ट है कि 65 साल से अधिक आयु के व्यक्तियों की नियुक्ति पर प्रतिबंध है. इससे अधिक आयु के व्यक्ति की नियुक्ति केवल उसी दशा में होगी जब अभ्यर्थी उपलब्ध न हो. परंतु मामले में अन्य अभ्यर्थियों को तलाशने का कोई प्रयास नहीं किया गया है. वीके सिन्हा के प्रार्थना पत्र पर स्वजल निदेशक की आख्या पर अपर सचिव पेयजल के आदेश से ही 72 वर्ष की आयु होने पर भी उन्हें नियुक्ति दी गई. इस संबंध में शासनादेश के प्रावधानों के अनुरूप विभागीय मंत्रियों व मुख्यमंत्री की अनुमति भी नहीं ली गयी. लिहाजा वीके सिन्हा की पुनर्नियुक्ति पूर्ण रूप से असंवैधानिक है.

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