हल्द्वानी: रीजनल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कुमाऊं मंडल के 5 जिलों के 279 सरकारी, गैर सरकारी अस्पतालों तथा नर्सिंग होम के साथ अन्य चिकित्सा क्लीनिकों द्वारा बायो मेडिकल वेस्ट निस्तारण जानकारी और लाइसेंस नहीं लिए जाने पर नोटिस जारी किया है. बायो मेडिकल वेस्ट निस्तारण की व्यवस्था नहीं होने और लाइसेंस नहीं लिए जाने की दशा में बोर्ड इन अस्पतालों को सील करने की भी कार्रवाई करेगा.
क्षेत्रीय प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी डीके जोशी ने बताया कि कुमाऊं मंडल के 5 जनपदों में सरकारी तथा निजी अस्पतालों में जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर विभाग द्वारा व्यवस्था सुनिश्चित करने की कार्रवाई की जा रही है. इसके तहत कुमाऊं मंडल के 5 जिलों में 1177 सरकारी जबकि 265 निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम, पशु चिकित्सालय, पैथोलॉजी केंद्र, क्लीनिक की जांच की गई. पाया गया कि 279 प्रतिष्ठानों द्वारा नहीं लाइसेंस लिए गए हैं. न ही इनके द्वारा बायो मेडिकल वेस्ट की कोई व्यवस्था की गई है.
ऐसे में इन संस्थानों को नोटिस जारी कर व्यवस्था दुरुस्त कर तुरंत लाइसेंस लेने के निर्देश दिए गए हैं. इन संस्थानों द्वारा अगर लापरवाही बरती गई तो संस्थानों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि सरकारी अस्पतालों के लिए सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है. निजी संस्थानों के उनके मालिकों को नोटिस जारी कर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.