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हल्द्वानी में वकील से अभद्रता मामले में चौकी इंचार्ज निलंबित, पढ़ें पूरी खबर

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Published : Jun 8, 2022, 7:03 AM IST

वकील के साथ अभद्रता करने वाले दारोगा को एसएसपी नैनीताल पंकज भट्ट (SSP Nainital Pankaj Bhatt) ने निलंबित कर दिया है. वहीं एसपी क्राइम ने जांच पड़ताल में पाया कि सब इंस्पेक्टर द्वारा वकील से गलत बर्ताव किया गया, जिसके बाद सब इंस्पेक्टर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई है.

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वकील से अभद्रता मामले में चौकी इंचार्ज निलंबित

हल्द्वानी: बिंदुखत्ता में वकील के साथ अभद्रता करने वाले दारोगा को एसएसपी नैनीताल पंकज भट्ट (SSP Nainital Pankaj Bhatt) ने निलंबित कर दिया है. एसएसपी नैनीताल पंकज भट्ट ने बताया कि पूरे मामले की जांच कराई जा रही है. वहीं एसपी क्राइम ने जांच पड़ताल में पाया कि सब इंस्पेक्टर द्वारा वकील से गलत बर्ताव किया गया, जिसके बाद निलंबन की कार्रवाई की गई है.

क्या है पूरा मामला: गौरतलब है कि 29 मई को बिंदुखत्ता पुलिस चौकी इंचार्ज मनोज चौधरी और स्थानीय वकील एसडी जोशी के बीच जमीन के एक मामले में विवाद हो गया. जिसके बाद चौकी इंचार्ज और उनके तीन सिपाही द्वारा वकील के साथ मारपीट करने व गाली गलौज करने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था. घटना के बाद वकीलों में खासा रोष व्याप्त था. एसएसपी नैनीताल पंकज भट्ट ने चौकी इंचार्ज को घटना के बाद तत्काल हटा दिया था, लेकिन वकील कार्रवाई को लेकर आंदोलन के मूड में थे.

पढ़ें-हल्द्वानी में पुलिसकर्मियों ने वकील को पीटा, वीडियो वायरल

जांच में चौकी इंचार्ज पाया गया दोषी: एसएसपी ने पूरे मामले की जांच एसपी क्राइम को सौंपी थी. जांच में पाया गया कि चौकी इंचार्ज द्वारा वकील के साथ अभद्रता की गई. जिसके बाद एसएसपी ने चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया है. एसएसपी द्वारा चौकी इंचार्ज के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई के बाद वकीलों ने खुशी जाहिर की. वकीलों ने कहा है कि सब इंस्पेक्टर द्वारा वकील के साथ गुंडागर्दी की गई थी और मुकदमा भी दर्ज किया कर दिया गया था. घटना के बाद वकीलों में खासा आक्रोश था.

हल्द्वानी: बिंदुखत्ता में वकील के साथ अभद्रता करने वाले दारोगा को एसएसपी नैनीताल पंकज भट्ट (SSP Nainital Pankaj Bhatt) ने निलंबित कर दिया है. एसएसपी नैनीताल पंकज भट्ट ने बताया कि पूरे मामले की जांच कराई जा रही है. वहीं एसपी क्राइम ने जांच पड़ताल में पाया कि सब इंस्पेक्टर द्वारा वकील से गलत बर्ताव किया गया, जिसके बाद निलंबन की कार्रवाई की गई है.

क्या है पूरा मामला: गौरतलब है कि 29 मई को बिंदुखत्ता पुलिस चौकी इंचार्ज मनोज चौधरी और स्थानीय वकील एसडी जोशी के बीच जमीन के एक मामले में विवाद हो गया. जिसके बाद चौकी इंचार्ज और उनके तीन सिपाही द्वारा वकील के साथ मारपीट करने व गाली गलौज करने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था. घटना के बाद वकीलों में खासा रोष व्याप्त था. एसएसपी नैनीताल पंकज भट्ट ने चौकी इंचार्ज को घटना के बाद तत्काल हटा दिया था, लेकिन वकील कार्रवाई को लेकर आंदोलन के मूड में थे.

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जांच में चौकी इंचार्ज पाया गया दोषी: एसएसपी ने पूरे मामले की जांच एसपी क्राइम को सौंपी थी. जांच में पाया गया कि चौकी इंचार्ज द्वारा वकील के साथ अभद्रता की गई. जिसके बाद एसएसपी ने चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया है. एसएसपी द्वारा चौकी इंचार्ज के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई के बाद वकीलों ने खुशी जाहिर की. वकीलों ने कहा है कि सब इंस्पेक्टर द्वारा वकील के साथ गुंडागर्दी की गई थी और मुकदमा भी दर्ज किया कर दिया गया था. घटना के बाद वकीलों में खासा आक्रोश था.

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